जेल अभिरक्षा से भागने वाले आरोपी को एक वर्ष का सश्रम कारावास

रायसेन, 03 जुलाई। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला रायसेन के न्यायालय ने पुलिस अभिरक्षा से भागने वाले आरोपी सुरेश उर्फ संतोष को लंबित प्रकरण में एक वर्ष के सश्रम कारावास से दण्डित किया है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला रायसेन ने की।
अभियोजन मीडिया प्रभारी जिला रायसेन श्रीमती शारदा शाक्य के अनुसार अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि आठ जनवरी 2015 को थाना अशोका गार्डन में पदस्थ उप निरीक्षक सीएस दुबे को मुखबिर से सूचना मिली कि अशोका गार्डन से करीब एक माह पहले चोरी का एक आरोपी बरेली में घूमते देखा गया है। सूचना मिलने पर उप निरीक्षक सीएस दुबे ने उनके थाना प्रभारी को अवगत कराकर हमराह स्टाफ एवं गवाहों को साथ में लेकर बरेली पहुंचे और वहां मुखबिर ने बताया कि उक्त व्यक्ति बरेली बस स्टेेण्ड पर दिन में करीब 11 बजे आता है। सूचना की तस्दीक के लिए उप निरीक्षक सीएस दुबे हमराह स्टाफ एवं गवाहों के साथ बरेली बस स्टेण्ड पहुंचे और मुखबिर द्वारा इशारा कर बताए जाने पर आरोपी को घेराबंदी कर पकड़ा गया। आरोपी से पूछताछ की गई तो आरोपी द्वारा अपने साथी रामपाल एवं गुड्डा के साथ मिलकर एक माह पहले अशोका गार्डन की एक कॉलोनी का ताला तोड़कर सोना, चांदी, नगदी एवं घड़ी चोरी करना बताया गया। आरोपी के विरुद्ध धारा 457, 380 भादंसं का अपराध थाना कोतवाली में पंजीबद्ध किया गया था। उक्त अपराध के लिए आरोपी को जब जेल भेजा गया था तो आरोपी वहां से फरार हो गया था। यह अभियोग पत्र विवेचना उपरांत न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला रायसेन के यहां पेश किया गया, जिसमें न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला रायसेन ने धारा 224 भादंसं के अंतर्गत आरोपी को एक वर्ष के सश्रम कारावास से दण्डित किया है।