राजस्व अभिलेखागार में पदस्थ सहायक ग्रेड-3 एवं भृत्य निलंबित

– पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरतने पर कलेक्टर ने की कार्रवाई

भिण्ड, 17 सितम्बर। कलेक्टर भिण्ड ने पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरतने पर राजस्व अभिलेखागार कलेक्टर कार्यालय भिण्ड में पदस्थ सहायक ग्रेड-3 विनोद शुक्ला एवं भृत्य रामकरण को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने आदेश जारी कर कहा है कि कलेक्टर कार्यालय भिण्ड में स्थित राजस्व अभिलेखागार में विनोद शुक्ला सहायक ग्रेड-3 पदस्थ है। संज्ञान में आया है कि इनके द्वारा राजस्व अभिलेखागार में अनाधिकृत रूप से व्यक्तियों को प्रवेश कराने एवं रिकार्ड में हेरा-फेरी की जाती है। इससे प्रतीत होता है कि उनके द्वारा अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरती गई। शुक्ला का उक्त कृत्य मप्र सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 का उल्लंघन होकर कदाचरण की श्रेणी में आता है। उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में विनोद शुक्ला को मप्र सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियम 1966 के नियम 9 में निहित प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। शुक्ला का मुख्यालय कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व भिण्ड नियत किया जाता है। निलंबन अवधि में शासन नियमों के तहत जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
वहीं दूसरे आदेश में कलेक्टर ने कहा है कि कलेक्टर कार्यालय भिण्ड में स्थित राजस्व अभिलेखागार में रामकरण भृत्य पदस्थ है। संज्ञान में आया है कि इनके द्वारा राजस्व अभिलेखागार में अनाधिकृत रूप से व्यक्तियों को प्रवेश कराने एवं रिकार्ड में हेरा-फेरी की जाती है। इससे प्रतीत होता है कि उनके द्वारा अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरती गई। रामकरण का उक्त कृत्य मप्र सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 का उल्लंघन होकर कदाचरण की श्रेणी में आता है। उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में भृत्य रामकरण को मप्र सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियम 1966 के नियम 9 में निहित प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। रामकरण का मुख्यालय कार्यालय तहसील भिण्ड नियत किया जाता है। निलंबन अवधि में शासन नियमों के तहत जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।