– कलेक्टर ने एसपी, डीटीओ एवं सीएमएचओ को दिए निर्देश
भिण्ड, 25 जून। कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने पुलिस अधीक्षक भिण्ड, जिला परिवहन अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भिण्ड को पत्र जारी किया है।
पत्र में कहा गया है कि मप्र शासन परिवहन विभाग भोपाल का पत्र 16 जून एवं भारत सरकार सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का पत्र 10 जून में दिए गए निर्देशानुसार सडक सुरक्षा एवं दुर्घटनाओं को रोकने के लिए वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर निर्देश दिए जाते हैं तथा सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी संपूर्ण देश में इसकी नियमित मॉनिटरिंग कर रही है। समय-समय पर यह कमेटी विभिन्न राज्यों से रिपोर्ट प्राप्त कर सडक सुरक्षा संबंधी विभिन्न योजनाओं और सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी गाईड-लाईंस की समीक्षा कर सर्वोच्च न्यायालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत करती है। प्रदेश स्तर पर मुख्य सचिव द्वारा भी सडक सुरक्षा संबंधी विषयों पर लगातार बैठक कर इसकी समीक्षा की जा रही है।
इस संबंध में भारत सरकार के सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा सडक दुर्घटना में पीडितों को नकदी रहित उपचार स्कीम 2025 एवं इससे संबंधित गाईड लाईंस एवं यूजर मैनेजमेंट पोर्टल (यूजर मेन्युअल) जारी किया गया है। केन्द्र सरकार ने स्कीम की अधिसूचना 5 मई और मार्गदर्शक सिद्धांत अधिसूचना 4 जून को जारी की है। इसके लिए यूजर मैनेजमेंट पोर्टल भी तैयार किया गया है। सडक दुर्घटना प्रकरणों में जहां दोषी मोटरयान के पास वैध तृतीय पक्ष बीमा कवरेज था, उसका भुगतान केन्द्र सरकार द्वारा साधारण बीमा कंपनियों के सहयोग से किया जाएगा। जिन प्रकरणों में यह बीमा नहीं है, वहां भुगतान स्टेट हेल्थ एजेंसी (एसएचए) अस्पताल के दावे को मंजूरी दिए जाने के 10 दिनों की समयावधि में जिला कलेक्टर के अनुमोदन से जिला स्तर पर ही किया जाएगा। उक्त सडक दुर्घटना पीडितों का नकदी रहित उपचार स्कीम 2025 के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करें।