ट्रेड लाइसेंस का सात दिवस में नवीनीकरण कराना अनिवार्य

ग्वालियर, 24 अप्रैल। नगर निगम सीमांतर्गत विभिन्न संपत्ति स्वामियों द्वारा अपनी संपत्तियों में व्यावसायिक गतिविधियां संचालित की जा रही है, जिनका ट्रेड लाइसेंस नगर निगम ग्वालियर द्वारा जारी किया गया था जिसकी अवधि (एक अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक) थी। वित्तीय वर्ष एक अप्रैल 2025 से जारी ट्रेड लाइसेंस का नवीनीकरण कराना अनिवार्य है।
नोडल अधिकारी राजस्व अनूप लिटोरिया ने जानकारी देते हुए बताया कि नगर निगम आयुक्त संघ प्रिय के निर्देशानुसार निगम के राजस्व अमले द्वारा निरंतर ट्रेड लाइसेंस का नवीनीकरण किया जा रहा है। ट्रेड लायसेंस की अवधि वित्तीय वर्ष (एक अप्रैल से 31 मार्च तक) निर्धारित है, अर्थात वित्तीय वर्ष 2024-25 समाप्ति उपरांत संबंधित व्यावसायिक व्यक्ति, फर्म, सोसाइटी को ट्रेड लाइसेंस नियमानुसार वर्ष 2025-2026 में नवीनीकरण कराना होता है। जिन्होंने नगर निगम ग्वालियर से व्यवसाय करने हेतु आज तक ट्रेड लाइसेंस नवीनीकरण नहीं कराया गया है। आपका उक्त कृत्य शासन एवं नगर निगम ग्वालियर द्वारा ट्रेड लाइसेंस बनवाने हेतु जारी किए गए निर्देश, आदेश का स्पष्ट उल्लंघन है।
निगम द्वारा व्यावसायिक व्यक्ति, फर्म, सोसाइटी की सुविधा की दृष्टि से ट्रेड लाइसेंस के संबंध में क्षेत्रीय कार्यालयों पर वांछित दस्तावेज प्रस्तुत कर ट्रेड लाइसेंस नवीनीकरण का अवसर दिया जा रहा है। सभी व्यवसायी सात दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय पर संपर्क कर ट्रेड लाइसेंस शुल्क जमा कर नगर निगम ग्वालियर से अपना ट्रेड लाइसेंस नवीनीकरण कराना सुनिश्चित करें। अपालन की स्थिति में आपके विरुद्ध नगर पालिक अधिनियम 1956 के प्रावधानों अंतर्गत जुर्माना एवं कुर्क, सील बंद की कार्रवाई की जाएगी। जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। साथ ही निगमायुक्त संघ प्रिय ने ट्रेड लाइसेंस के संबंध में समस्त राजस्व कर संग्रहकों को आदेशित किया जाता है कि आपके कार्य क्षेत्रांतर्गत आने वाली ऐसी संपत्तियां एवं व्यावसायिक गतिविधियों के ट्रेड लाइसेंस जारी किए गए थे। जिनका वित्तीय वर्ष 2025-26 में शत-प्रतिशत ट्रेड लाइसेंस नवीनीकरण किया जाना है।