बढती हुई गर्मी : दोपहर 12 से 4 बजे तक पशुओं से माल ढुलाई पर प्रतिबंध

ग्वालियर, 24 अप्रैल। लगातार बढ रहे तापमान व गर्मी को ध्यान में रखकर जिले में दोपहर 12 बजे से 4 बजे की समयावधि में पशुओं से सामग्री या सवारी इत्यादि ढोने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस अवधि में पशुओं द्वारा चलित वाहन मसलन तांगे, बैलगाडी, भैंसगाडी, ऊंटगाडी इत्यादि पर सामान नहीं ढोया जा सकेगा। साथ ही खच्चर, टूट्टू व गधों से भी सामान ढोने पर प्रतिबंध लगाया गया है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रुचिका चौहान ने जिला पशु क्रूरता निवारण समिति द्वारा लिए गए निर्णय के तहत बढती गर्मी को ध्यान में रखकर पशुओं की रक्षा के लिए इस आशय का आदेश जारी किया है। उन्होंने प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी ऑफ एनीमल एक्ट एवं नियमों के तहत यह आदेश जारी किया है, जो 30 जून तक प्रभावशील रहेगा।

गौशालाओं के लिए चिन्हित जमीन से हटाए अतिक्रमण

ग्वालियर। जिले में गौशालाओं एवं चारागाह के लिए चिन्हित जमीन से अभियान बतौर अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं। इस कडी में ग्राम पंचायत जनकपुर, लदवाया, मेहगांव, डूंगरपुर व रतवाई ग्राम पंचायत में गौशाला व चारागाह की जमीन से बीते दिनों अतिक्रमण हटवाए गए। कलेक्टर रुचिका चौहान के निर्देश पर गई राजस्व विभाग के दलों ने यह अतिक्रमण हटवाए। गौशालाओं के विकास के लिए ग्राम बेहट, उम्मेदगढ व तिघरा में भी जमीन चिन्हित की गई है। जिले में राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों के तहत निराश्रित गौवंश को रखने के लिए इन गौशालाओं का निर्माण किया जा रहा है।