न्यायालय ने दस हजार का जुर्माना भी लगाया
ग्वालियर, 29 नवम्बर। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ग्वालियर निलेश मुलतकर के न्यायालय ने अवैध हथियार रखने वाले आरोपी रवि शर्मा उम्र 19 वर्ष, निवासी- ग्राम अहरौनी थाना गोंदन जिला दतिया को धारा 25/27 आर्म्स एक्ट में 3 वर्ष सश्रम कारावास एवं 10 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया है।
सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती दीप्ती भार्गव ने घटना के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि 23 जुलाई 2018 को थाना पर जरिए मुखबिर सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति रोडवेज बस स्टेण्ड के सामने शुलभ काॅम्प्लेक्स के पास बैग में अवैध हथियार लिए खड़ा है। उक्त सूचना की तस्दीक हेतु हमराह फोर्स उपनिरीछक गंभीर सिंह, प्रधान आरछक राजेन्द्र सिंह, आरछक जितेन्द्र, धनश्याम, लोकेन्द्र कुशवाह, विकास, शिवराम, विशाल यादव के मय शासकीय वाहन मय अनुसंधान के लिए थाने से रवाना होकर मुखबिर के बताए स्थान रोडवेज बस स्टेण्ड शुलभ काॅम्पलेक्स के सामने ग्वालियर पहुंचे तो एक व्यक्ति अपने हाथ में काला बेग टांगे दिखा, जो उन लोगों को देखकर बस स्टेण्ड की तरफ जाने लगा, जिसे रोक कर बैग की तलाशी समक्ष पंचान शिवाराम सिंह तोमर व उपेन्द्र भदौरिया ने ली गई तो बैग में 315 बोर के 33 कट्टे व आठ जिंदा राउण्ड मिले तो संदेही से कट्टा व कारतूस रखने व ले जाने का वैध लाइसेंस चाहा जो नहीं होना बताया, उक्त व्यक्ति का यह कृत्य धारा 25/27 आर्म्स एक्ट के तहत दण्डनीय पाया गया एवं नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम रवि शर्मा पुत्र संतोष शर्मा, उम्र-19 वर्ष, निवासी- ग्राम अहरौनी थाना गोदन जिला दतिया बताया। आरोपी रवि शर्मा के कब्जे से एक काला बैग, 33 कट्टा 315 बोर के, 05 जिंदा राउंड 315 बोर के, 360 रूपए समक्ष पंचान शिवराम सिंह तोमर व उपेन्द्र भदौरिया के विधिवत जप्त कर जप्ती पंचनामा बनाया गया। बाद में थाने पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया| दौराने विवेचना धारा 25/27 आर्म्स एक्ट का प्रमाणित पाया जाने से आरोपी के विरुद्ध चालान क्र.56/2018, 19 सितम्बर 2018 कता किया जाकर न्यायालय के समक्ष पेश किया। न्यायालय ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होकर आरोपी को सजा सुनाई है।