ग्वालियर, 29 नवम्बर| अनन्यतः विशेष न्यायाधीश (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम) एवं त्रयोदशम अपर सत्र न्यायाधीश जिला ग्वालियर श्रीमती बन्दना राज पाण्डेय के न्यायालय ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी सोनू शर्मा उम्र 20 साल, निवासी ग्राम भटपुरा जड़ेरूआ बंदा के पास, थाना-महाराजपुरा, जिला ग्वालियर को धारा 368, 376 (1) भादस एवं धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट में 10 वर्ष के कारावास एवं 500 जुर्माने से दंडित किया है।
अभियोजन की ओर से पैरवी करने वाले अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी अनिल कुमार मिश्रा ने प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि 17 वर्षीय पीड़िता ने 27 मई 2022 को थाना थाटीपुर में शिकायत की कि 26 मई की शाम 7 बजे उसकी सहेली ने उसे थाटीपुर पेट्रोल पंप के पास बुलाया और बहला फुसलाकर दर्पण कॉलोनी में एक कमरे में ले गई, जहां पर कुछ देर बाद अभियुक्त सोनू शर्मा आ गया था जहां तीनों ने साथ में खाना खाया। वहां पर अभियुक्त सोनू ने बताया था कि वह इस कमरे में किराये से रहता है फिर सोनू उसे पास वाले कमरे में ले गया और कुंदी लगा दी थी फिर अभियुक्त उसे शादी के लिए प्रपोज किया और उसके साथ जबरदस्ती गलत काम किया तथा अभियुक्त ने उसका मुंह बंद कर दिया था। पड़ता ने अपनी मां एवं भाई को पूरी घटना बताई थी तथा पीडिता की ओर से प्रस्तुत लिखित आवेदन के आधार पर 357/2022 दर्ज कर घटना स्थल का नक्शा मौका बनाया गया| पीडिता का मेडिकल परीक्षण कराया जाकर साक्षीगण के कथन लेखबद्ध कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विशेष न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। प्रकरण में पीडिता की सहेली की उम्र अपराध की दिनांक को 18 वर्ष से कम होने पर विधि विवादित बालिका के संबंध में पूरक अभियोग पत्र किशोर न्याय बोर्ड ग्वालियर में पेश किया गया। न्यायालय ने अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को सजा सुनाई है।