12 लाख 96 हजार का गरीबों का राशन डकारने वाले विक्रेता एवं अध्यक्ष पर एफआईआर

– इन्दिरा गांधी ग्रामीण उपभोक्ता भण्डार पर हुआ प्रकरण दर्ज

भिण्ड, 01 अक्टूबर। अनुविभागीय अधिकारी लहार विजय सिंह यादव द्वारा तीन नवंबर को उचित मूल्य दुकान संचालकों की समीक्षा बैठक रखी गई थी एवं नोटिस जारी कर विभिन्न अनीयताओं के संदर्भ में 19 दुकानदारों को नोटिस जारी कराए थे, बैठक के दौरान समीक्षा में इन्दिरा गांधी ग्रामीण उपभोक्ता भण्डार उचित मूल्य दुकान द्वारा जुलाई माह का वितरण नहीं होना पाया गया एवं जानकारी लेने पर मशीन में स्टॉक दिख रहा था, जबकि दुकान पर स्टॉक जांच के बाद नहीं पाया गया।
कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी तोमर को एसडीएम ने दिए थे जांच के निर्देश
समीक्षा के उपरांत अनुविभागीय अधिकारी लहार ने तत्काल कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी राम तोमर को शीघ्र जांच के निर्देश दिए, जिसके क्रम में विधिवत दुकानदार को सुनवाई का मौका देते हुए कनिष्ठ पूर्ति अधिकारी ने गरीबों का राशन डकारने वाली इन्दिरा गांधी ग्रामीण उपभोक्ता भण्डार की विधिवत जांच कराई जिसमें 285 किलो गेहूं, 191 किलो चावल एवं लगभग तीन क्विंटल नमक एवं 1.21 क्विंटल शक्कर का गवन पकडा गया।
दबोह थाने में कराई प्राथमिकी दर्ज कराई
जहां शासन एक और लगातार गरीबों को प्रति माह नि:शुल्क गेहूं, चावल, दाल, शक्कर प्रदाय कर उनके जीवन स्तर को बेहतर करने का प्रयास कर रही है, वहीं दूसरी ओर घोटालेबाज बाज नहीं आ रहे हैं। जांच के पश्चात अनुविभागीय अधिकारी ने कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी राम तोमर को निर्देश दिए जिसके क्रम में दुकान विक्रेता नासिर खान एवं करीम खान एवं अध्यक्ष रेखा श्रीवास्तव पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत एफआईआर दर्ज कर दी गई है। अनुविभागीय अधिकारी लहार ने सख्त चेतावनी देते हुए सभी दुकानदारों को निर्देशित किया है कि कोई भी गरीबों का खाद्यान्न यदि डकारेगा तो उस पर इसी प्रकार कार्रवाई होगी किसी को भी बख्सा नहीं जाएगा। इसके पूर्व भी असनेट दुकानदार पर भी लगभग 10 लाख रुपए के खाद्यान्न घोटाले में प्राथमिक की दर्ज कराई जा चुकी है।