सागर, 24 सितम्बर। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला सागर अंकित श्रीवास्तव की अदालत नेे घर में घुसकर रुपए एवं गहनों की चोरी करने वाले आरोपी सत्यम उर्फ दर्शन सोनी को धारा 457 भादंसं के आरोप में दो वर्ष कठोर कारावास एवं एक हजार रुपए अर्थदण्ड, धारा 380 भादंसं में दो वर्ष कठोर कारावास एवं एक हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। मामले की पैरवी प्रभारी उपसंचालक (अभियोजन) धर्मेन्द्र सिंह तारन के मार्गदर्शन में सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सचिन गुप्ता ने की।
जिला लोक अभियोजन सागर के मीडिया प्रभारी के अनुसार घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी राजू पटेल ने रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि उसके साडू का एक्सीडेंट हो गया था तो नौ जनवरी 2019 को 11 बजे वह अपने परिवार के साथ साडू को देखने ग्राम सरखडी थाना जैसीनगर गया था, उसके बाद वह बच्चों के साथ शाम करीब पांच बजे अपनी ससुराल ग्राम बम्होरी पहुंच गया था। रात करीब 10 बजे उसे उसके बहनोई का फोन आया और बताया कि उसके घर के कमरे की खिडकी खुली हुई पडी है, कोई चोरी करके सामान ले गया है, वह आकर देख ले फिर वह अकेला घर पर गया, घर का दरवाजा खोलकर कमरे के अंदर जाकर देखा तो बैठक वाले कमरे में रखी अलमारी खुली पडी थी एवं अलमारी का लॉक टूटा था, उसने अलमारी के अंदर छोटे ड्रॉज में रखे नगद रुपए एवं जेबर देखे तो चांदी की करधोनी, चांदी की पायल, सोने का मंगलसूत्र एवं दो सोने की चूडी एवं कुछ नगद रुपए नहीं मिले एवं बैठक की खिडकी की जाली खुल गई थी, कोई अज्ञात चोर चोरी करके सामान एवं नगद रुपए ले गया है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाने पर प्रकरण पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया, विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन लेख किए गए, घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया, अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित कर थाना मोतीनगर पुलिस ने धारा 457, 380 भादंवि का अपराध आरोपी के विरुद्ध दर्ज कर विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया। जहां अभियोजन द्वारा साक्षियों एवं संबंधित दस्तावेजों को प्रमाणित किया गया एवं अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित किया। विचारण उपरांत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला सागर अंकित श्रीवास्तव के न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उपर्युक्त सजा से दण्डित किया है।