कुल्हाड़ी मारकर घायल करने वाले आरोपी को 5 वर्ष का सश्रम कारावास व 2000 रु. अर्थदंड
रायसेन 21फरवरी:- मीडिया प्रभारी श्रीमती शारदा शाक्य ने बताया माननीय न्यायालय श्रीमान अजीत कुमार तिर्की ADJ बरेली द्वारा आरोपी हच्ची उर्फ़ हच्चा धानक पिता चेतराम धानक, उम्र 38 वर्ष निवासी ग्राम बुढा (पडरई कला) थाना देवरी को गाली गलौंच कर मारपीट करने और कुल्हाड़ी मारकर घायल करने के प्रकरण में साक्ष्य के आधार पर 5 वर्ष का सश्रम कारावास व 2000 रु. अर्थदंड से दण्डित किया।
प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी द्वारा थाना देवरी में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई गई कि – “दिनांक 25/01/2023 के रात्रि करीब 9:00 बजे कि बात है हमारे गाँव का हच्ची धानक जिससे हमारा पुराना विवाद चल रहा है जो हमारे घर के सामने आकर पुरानी रंजिश पर से मुझे माँ बहन कि गंदी गंदी गलिया दे रहा था मेरी पत्नी ने हच्ची धानक को गाली देने से मना किया तो हच्ची धानक ने हाथ में रखी कुल्हाड़ी मेरी पत्नी के वायें हाथ मे मार दी जिससे मेरी पत्नी को हाथ से खून निकलने लगा और हच्ची धानक बोल रहा था अगर थाने मे रिपोर्ट कि तो तुम्हें जान से खत्म कर दूँगा, रिपोर्ट करता हूँ कार्यवाही कि जावे।
उक्त रिपोर्ट पर थाना देवरी द्वारा अपराध क्र. 09/2023 धारा 324,506 भा.द.वि. कायम कर अनुसन्धान उपरांत धारा 326 भा.द.वि. का इजाफा करते हुए अभियोगपत्र मान. न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
उक्त प्रकरण में शासन की ओर से AGP श्री नवनीत भार्गव द्वारा पैरवी की गई।