एमटीपी एक्ट के तहत डीएलसी की बैठक आयोजित

एमएमए अथवा सर्जीकल अर्बोशन की सेवाओं पर हुई चर्चा

भिण्ड, 16 जून। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अजीत मिश्रा की उपस्थिति में एमटीपी एक्ट 2003 के अंतर्गत डीएलसी की बैठक का आयोजन कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भिण्ड के सभागार में किया गया। उक्त बैठक में जिला कुष्ठ अधिकारी डॉ. एसके व्यास, सिविल सर्जन डॉ. अनिल गोयल, जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. देवेश शर्मा, अध्यक्ष आईएमए भिण्ड डॉ. गुलाब सिंह, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. शालिनी जैन, जिला कार्यक्रम प्रबंधक भिण्ड राजेश शर्मा, एमएण्डई भिण्ड दीपेश कुमार दुबे एवं क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाएं ग्वालियर से पधारे नितिन श्रीवास्तव संभागीय समन्वयक मुख्य रूप से उपस्थित रहे।
बैठक में जिले के जिन शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में अर्बोशन केयर (एमटीपी) एमएमए अथवा सर्जीकल अर्बोशन की सेवाएं दी जा रहीं हैं उनकी विस्तृत रिर्पोट एचएमआईएस में अनिवार्यत: की जाना सुनिश्चित हो एवं जिले में जो अशासकीय अस्पतालों में अर्बोशन केयर (एमटीपी) एमएमए अथवा सर्जीकल अर्बोशन अपनी संस्थाओं पर देना चाहते हैं वह मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय से निर्धारित प्रपत्र में विधिवत अनुमति सुनिश्चित करने पर चर्चा की गई। बैठक में बिना किसी अनुमति के यदि अर्बोशन की सेवाएं अपने अस्पताल में देते पाए गए तो उन अशासकीय अस्पतालों पर वैधानिक कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी एवं जो भी मान्यता प्राप्त अशासकीय स्वास्थ्य संस्थाएं जो अर्बोशन केयर (एमटीपी) एमएमए अथवा सर्जीकल अर्बोशन की सेवाऐं अपनी संस्था में दे रहे हैं वे प्रत्येक माह के प्राथम सप्ताह में रिर्पोट निर्धारित प्रपत्र के माध्यम से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे एवं जिन विकास खण्डों में अर्बोशन की सेवा उपलब्ध नहीं है वहां कार्यरत एक चिकित्सक एवं स्टाफनर्स (नियमित/ संविदा) का नाम नामांकित कर जिला कार्यालय को आगामी तीन दिनों अंदर निर्धारित प्रपत्र में भेजना सुनिश्चित करें जिससे उन्हें प्रशिक्षित किया जा सके। जिससे हितग्राहियों को अर्बोशन केयर (एमटीपी) एमएमए अथवा सर्जीकल अर्बोशन सेवाएं मिल सकें।