रात्रि आठ से दस बजे तक ही चलाए जा सकेंगे पटाखे
आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित के विरुद्ध होगी दण्डात्मक कार्रवाई
भिण्ड, 07 नवम्बर। मप्र शासन, गृह विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा प्रतिबंधित एवं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पटाखों के निर्माण, भण्डारण, परिवहन, विक्रय, उपयोग आदि को पूर्णत: प्रतिबंधित किया गया है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी भिण्ड संजीव श्रीवास्तव ने उक्त आदेश के तारतम्य में भिण्ड जिले में प्रतिबंधित एवं स्वास्थ्य तथा पर्यावरण के लिए हानिकारक पटाखों का उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाया है तथा सभी पटाखा निर्माता/विक्रेता ऐसे पटाखों का निर्माण, भण्डारण, परिवहन, विक्रय, उपयोग नहीं करें। उन्होंने आदेशित कर कहा है कि भिण्ड जिले में सिर्फ ग्रीन पटाखों का ही निर्माण, भण्डारण, परिवहन, विक्रय, उपयोग किया जा सकेगा। बेरियम सॉल्ट का उपयोग कर निर्मित पटाखों एवं लडी (जुडे हुए पटाखे),125 डेसीबल से अधिक ध्वनि तीव्रता वाले पटाखों का उपयोग, पटाखों का ई-कॉमर्स कंपनियों एवं निजी व्यक्तियों द्वारा ऑनलाईन विक्रय तथा गैर लाइसेंसी विक्रय पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। जिले में हास्पीटल, नर्सिंग होम, प्राथमिक एवं जिला स्वास्थ्य केन्द्र, शैक्षणिक संस्थाओं, न्यायालय, धार्मिक संस्थान एवं अन्य ऐसे क्षेत्र जिन्हें शांत क्षेत्र (साइलेंट जोन) घोषित किया गया है, उस स्थान से 100 मीटर की परिधि में पटाखों को चलाना पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। संपूर्ण जिले में दीपावली पर्व एवं अन्य धार्मिक त्यौहारों पर पटाखे केवल रात्रि आठ बजे से रात्रि 10 बजे तक ही पटाखे चलाये जा सकेंगे। रात्रि आठ बजे से पूर्व एवं रात्रि 10 बजे के बाद सभी पटाखों का चलाना प्रतिबंधित रहेगा। क्रिसमस एवं नववर्ष की पूर्व संध्या पर पटाखे अद्र्धरात्रि 11.55 से अद्र्धरात्रि 12.30 बजे तक ही चलाए जा सकेंगे।
संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए है कि संदेहास्पद प्रतिबंधित पटाखे पाए जाने की स्थिति में पटाखे का सेंपल लेकर क्षेत्रीय प्रयोगशाला, मप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ग्वालियर में भेजना सुनिश्चित करें। उक्त प्रयोगशाला द्वारा प्राप्त सेंपल्स की जांच रिपोर्ट शीघ्रता से संबंधित एसडीएम को प्रेषित की जाएगी। उक्त रिपोर्ट के आधार युक्तियुक्त विधिसम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उक्त आदेश एकपक्षीय पारित किया जाता है, जिसकी तामीली सर्वसंबंधित पर व्यक्तिश: कराया जाना संभव नहीं है। इसलिए पुलिस अधीक्षक भिण्ड एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त आदेश का प्रचार-प्रसार विभागीय स्तर पर तथा चौराहों/ चौपालों आदि पर एवं अन्य विभिन्न संसाधनों के माध्यम से कराना सुनिश्चित करें।
समस्त अनुभाग क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी, नगर पुलिस अधीक्षक/ अनुविभागीय अधिकारी पुलिस एवं समस्त थाना प्रभारी अपने-अपने अनुभाग/ थाना क्षेत्र में उक्त आदेश का दृढतापूर्वक पालन कराते हुए यह भी सुनिश्चित करें कि किसी भी क्षेत्र में अवैध आतिशबाजी का निर्माण, विक्रय, भण्डारण आदि ना हो तथा लाइसेंसी दुकानों के अतिरिक्त अन्य स्थलों ठेले, फुटपाथ, दुकान आदि पर आतिशबाजी का विक्रय ना हो, ऐसा होने पर संबंधित के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। उक्त आदेश जारी होने के दिनांक से आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगा। आदेश का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध विस्फोटक नियम 84 एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 एवं अन्य दण्डात्मक प्रावधानों के अंतर्गत संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकेगी।