दुर्घटनाओं में दो महिलाओं एवं युवक की मौत, चार लोग घायल

भिण्ड, 06 नवम्बर। जिले के मेहगांव, गोरमी एवं आलमपुर थाना क्षेत्र में हुईं अलग-अलग दुर्घटनाओं में दो महिलाओं एवं युवक की मौत हो गई तथा चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने फरियादियों की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दी है।
जानकारी के अनुसार मेहगांव थाना पुलिस को फरियादी हरिविलाश राठौर उम्र 77 साल निवासी डांकघर के पास ग्वालियर रोड मेहगांव ने बताया कि रविवार की शाम छह बजे उनकी पत्नी सावित्री राठौर उम्र 70 साल पैदल कहीं जा रही थी, तभी गोरमी तिराहे पर ट्रक क्र. यू.पी.71 ए.टी.0812 के चालक तेजी व लापरवाही से ट्रक चलाते हुए उन्हें टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौके पर मौत हो गई। पुलिस ने ट्रक चालक के विरुद्ध धारा 304ए, 279 भादंवि के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। उधर गोरमी थाना पुलिस को फरियादी तुलसीराम उर्फ तुलसी पुत्र मूलाराम मीणा उम्र 47 साल निवासी करौली राजस्थान ने बताया कि सोमवार की अल सुबह वह अपनी स्वीफ्ट कार क्र. यू.पी.78 ए.जेड.3016 सवार होकर कहीं जा रहा था, तभी बुधारा पुल के पास भदौरिया होटल के सामने बुलेरो क्र. आरजे/यूव्ही.5010 के चालक ने तेज व लापरवाही से चलाते हुए उसकी कार में टक्कर मार दी, जिससे पत्नी ललिता मीणा की मौके पर मौत हो गई तथा फरियादी व उसकी बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। पुलिस ने अज्ञात बुलेरो चालक के विरुद्ध धारा 304ए, 279, 337 भादंवि के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। वहीं थाना पुलिस को मोहित पुत्र अनूप परिहार उम्र 21 साल निवासी ग्राम रमपुरा मानहड ने पुलिस को सूचना दी कि शनिवार की शाम को उसका बडा भाई कुलदीप परिहार उम्र 23 साल कहीं जा रहा था, तभी माता का पुरा के समने सोंधा रोड पर किसी ज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम मामले की विवचेना शुरू कर दी है।
उधर आलमपुर थाना पुलिस को फरियादी हरिराम पुत्र चतुरी कुशवाह उम्र 42 साल निवासी ग्राम रजरापुरा ने बताया कि गत 30 अक्टूबर को वह अपनी मोटर साइकिल अपने पिताजी को बिठाकर कहीं जा रहा था, तभी तिमावली तिराहे के पहले फूटी पुलिया के पास सामने आ रही मोटर साइकिल क्र. एम.पी.30 एम.टी.0115 के चालक ने तेजी व लापरवाही से चलाते हुए उसकी बाइक में टक्कर मार दी, जिससे फरियादी व उसके पिता घायल हो गए। उपचार पूर्ण होने के बाद पुलिस ने फरियादी की रिपोर्ट पर आरोपी बाइक चालक के विरुद्ध धारा 279, 337 भादंवि के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है।