सहायता करने वाले आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका निरस्त

विदिशा, 11 जून। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश विशेष सुश्री प्रतिष्ठा अवस्थी के न्यायालय ने आरोपी पलाश शर्मा निवासी गुप्तेश्वर मन्दिर जिला विदिशा की अग्रिम जमानत याचिका निरस्त कर दी है। प्रकरण शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती प्रतिभा गौतम ने की।
मीडिया सेल प्रभारी (अभियोजन) जिला विदिशा के अनुसार घटना का विवरण इस प्रकार है कि 27 मई 2021 को रात करीब एक बजे आरोपी अंश गौड जो कि पीडि़ता के ताऊ का लड़का था, पीडि़ता को बात करने के लिए घर के बाहर बुलाया, जब पीडि़ता बाहर आई, तभी दरवाजे के बाहर अंश गौड के दोस्त शिवराज राजपूत, हर्ष राजपूत और आरोपी छोटू उर्फ पलाश खड़े थे। अंश अपने घर की छत पर खड़ा था। आरोपी शिवराज ने पीडि़ता से बात करने को कहा, जब पीडि़ता ने मना किया तभी आरोपी शिवराज ने पीडि़ता का मुंह पकड़कर मोटर साइकिल पर बैठा लिया, जिसमें आरोपी हर्ष राजपूत और छोटू उर्फ पलाश ने भी मदद की। आरोपी पीडि़ता को उदयगिरी की तरफ ले गया। सह आरोपी शिवराज ने पीडि़ता के साथ गलत काम किया। उक्त अपराध की थाना कोतवाली में प्रथम सूचना रिपोर्ट लिख कर विवेचना में लिया गया।