नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को तीन वर्ष का कारावास

सागर, 28 दिसम्बर। तृतीय अपर-सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट 2012) जिला सागर सुश्री नीलम शुक्ला की अदालत ने नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी राजीव पुत्र रघुवीर रजक निवासी थाना अंतर्गत बहेरिया को दोषी करार देते हुए धारा 354 भादंवि के तहत तीन वर्ष सश्रम कारावास व एक हजार रुपए अर्थदण्ड, धारा 454 के तहत दो वर्ष सश्रम कारावास व एक हजार रुपए अर्थदण्ड, अजा/जजा अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा-3(1) व 3(2) के तहत तीन-तीन वर्ष सश्रम कारावास व एक-एक हजार रुपए जुर्माने की सजा से दण्डित किया है। मामले की पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती रिपा जैन ने की।
जिला लोक अभियोजन सागर के मीडिया प्रभारी के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि बालिका ने थाना बहेरिया में रिपोर्ट लेख कराई कि 15 अप्रैल 2017 को शाम करीब पांच बजे मैं घर पर थी, तभी मोहल्ले में रहने वाले अभियुक्त राजीव रजक ने घर में घुसकर मुझे अकेला पाकर बुरी नियत से मेरा हाथ पकड़ लिया, मेरे चिल्लाने पर मेरी दोनों बहनों के आने पर अभियुक्त छोड़कर भाग गया। मेरे पिता रात को मजदूरी करके घर वापस आए तो उनको पूरी घटना बताई। उक्त घटना के आधार पर थाने पर प्रकरण पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया, विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन लेख किए गए, घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया, अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित कर थाना बहेरिया में धारा 354, 454 भादंवि एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा-7/8 एवं अजा/जजा अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3(1)(ब) एवं 3(2)(अ) का अपराध आरोपी के विरुद्ध दर्ज करते हुए विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया। विचारण के दौरान अभियोजन द्वारा साक्षियों एवं संबंधित दस्तावेजों को प्रमाणित किया गया, अभियोजन ने अपना मामला आरोपी के विरुद्ध संदेह से परे प्रमाणित किया। जहां विचारण उपरांत तृतीय अपर-सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट 2012) सुश्री नीलम शुक्ला की अदालत ने दोषी करार देते हुए आरोपी राजीव रजक को उपरोक्त सजा से दण्डित किया है।