अभियोक्त्री को बहला फुसलाकर ले जाने वाले आरोपियों को 20 वर्ष की सजा

ग्वालियर, 27 दिसम्बर। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ग्वालियर की अदालत ने अभियोक्त्री को घर से बहला फुसलाकर ले जाने वाले आरोपीगण को धारा 366ए, सहपठित धारा 120बी, 344, 323 भादंवि, 5जी/6, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 की धारा 5क, घ, धारा 6 में दोषी पाते हुए 20 वर्ष सश्रम कारावास एवं जुर्माने से दण्डित किया गया।
अभियोजन की ओर से प्रकरण की पैरवी कर रहे सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी मनीष कुमार शर्मा एवं श्रीमती नैंसी गोयल ने घटना के बारे में बताया कि वर्ष 2018 में आरोपी अभियोक्त्री को बहला फुसलाकर अपनी भाभी के यहां ले जाकर अभियोक्त्री से गलत काम करवाते थे। अभियोक्त्री के गुम होने पर उसकी मां ने थाना गोले का मन्दिर में अपराध पंजीबद्ध कराया था। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचारण उपरांत अभियोजन मामला सिद्ध होने पर न्यायालय ने आरोपीगण को दोषी पाते हुए 20 वर्ष सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया है।