नाबालिगा के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 वर्ष की सजा

शाजापुर, 27 दिसम्बर। विशेष न्यायाधीश (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम) एवं चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश शाजापुर की अदालत ने नाबालिगा के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी राजाराम पुत्र रतनलाल बागरी उम्र 23 वर्ष निवासी दौलतपुर, थाना कानड़, जिला आगर मालवा को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 4(2) के अपराध में 20 वर्ष सश्रम कारावास व तीन हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक शाजापुर प्रतीक श्रीवास्तव ने की।
एडीपीओ शाजापुर प्रतीक श्रीवास्तव ने प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि पीडि़ता के पिता ने एक फरवरी 2021 को थाना कोतवाली शाजापुर में सूचना दी कि उनकी अवयस्क लड़की को आरोपी राजाराम बहला फुसलाकर ले गया है। फरियादी की सूचना पर से थाना कोतवाली पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। पुलिस द्वारा बालिका को दस्तयाब करने पर पीडि़ता ने बताया कि आरोपी राजाराम ने उसके साथ गलत काम किया था। अनुसंधान पश्चात पुलिस ने न्यायालय में आरोपी के विरुद्ध चालान पेश किया। न्यायालय ने अभियोजन के तर्कों एवं अभिलेख पर आई साक्ष्य से सहमत होते हुए आरोपी राजाराम को दोषी पाते हुए दण्डित किया है।