नजूल अधिकारी अनापत्ति के प्रकरण आरसीएमएस पर दर्ज कराएं

भिण्ड, 25 दिसम्बर। कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार एस ने नजूल अधिकारियों को आदेश जारी कर कहा है कि 31 दिसंबर तक नजूल अधिकारी अनापत्ति के समस्त प्रकरण आरसीएमएस पर दर्ज कराएं। एक जनवरी के पश्चात कोई भी नजूल अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी नहीं करें।
आदेश में कहा गया है कि मप्र नजूल भूमि निर्वर्तन नियम 2020 के अंतर्गत नजूल अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में यह प्रावधानित किया गया है कि उप कंडिका(1) भूमि स्वामी हक में धारित अथवा सरकारी पट्टेदार के रूप में धारित भूखण्ड पर निर्माण के पूर्व स्थानीय निकाय एवं नगर तथा ग्राम निवेश विभाग के अधिकारियों से तत्समय प्रभावशील विधि के उपबंधों के अंतर्गत अनुमतियां प्राप्त करना आवश्यक होता है। ऐसी अनुमतियां जारी करने के पूर्व स्थानीय निकाय एवं नगर तथा ग्राम निवेश विभाग के अधिकारी यह सुनिश्चित करते हैं कि उनके द्वारा जारी की जाने वाली अनुमति के आधार पर किसी ऐसे भूखण्ड पर निर्माण न हो जाए जो वस्तुत: धारक द्वारा धारित न होकर राज्य शासन की दखल रहित या नजूल भूमि हो।
नजूल अधिकारी के द्वारा समस्त नजूल भूमि के विवरण संबंधित स्थानीय निकाय और नगर तथा ग्राम निवेष विभाग के अधिकारी को उपलब्ध कराये जाएंगे, ताकि वे उप कंडिका(1) में उल्लेखित अनुमतियां जारी करने के पूर्व आवश्यक संतुष्टि कर लें। नजूल अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह ऐसे विवरणों में हुए परिवर्तनों को स्थानीय निकाय और नगर तथा ग्राम निवेश विभाग के अधिकारियों के ध्यान में लावें तथा प्रति वर्ष दिसंबर माह में नजूल भूमि के अद्यतन विवरण उन्हें भिजवाएं। उपरोक्त उप कण्डिका(2) अनुसार अपेक्षित विवरण स्थानीय निकाय और नगर तथा ग्राम निवेष को उपलब्ध कराए जाने के लिए अंतरिम व्यवस्था के रूप में उपण्डिका(4)(5) और (6) में विहित प्रक्रिया के अनुसार नजूल अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे, उसके उपरांत नजूल अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी नहीं किए जाएंगे।
कलेक्टर ने उपरोक्त नियमों के परिप्रेक्ष्य में यह दिया है कि नजूल अधिकारी नजूल तहसीलदार अपने क्षेत्रांतर्गत समस्त नजूल भूमि के अद्यतन विवरण संबधी स्थानीय निकाय और ग्राम तथा नगर निवेश के अधिकारियों को 31 दिसंबर तक अनिवार्यत: उपलब्ध कराएंगे। नजूल अधिकारी/नजूल तहसीलदार को 31 दिसंबर तक समस्त नजूल भूमि का अद्यतन विवरण उपलब्ध कराना आवश्यक होगा, नजूल अनापत्ति के समस्त प्रकरण आरसीएमएस पर दर्ज किए जाएंगे। एक जनवरी के पश्चात कोई भी नजूल अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाएगा तथा यह व्यवस्था उपर्युक्त नियमों के परिप्रेक्ष्य में सदैव के लिए समाप्त हो जाएगी। एक जनवरी 2023 के पश्चात यदि कोई भी नजूल अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा तो संबंधित अनुविभागीय अधिकारी/ नजूल अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी और फिर भी कोई नजूल भूमि के संबंध में किसी विवरण की आवश्यकता हो तो संबंधित निकाय अनुविभागीय अधिकारी/ नजूल अधिकारी से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।