सुमावली विधायक एवं उनकी पत्नी सहित तीन को दो-दो साल की सजा

मामला- धोखाधड़ी कर प्लॉट विक्रय करने का

ग्वालियर, 02 दिसम्बर। विशेष न्यायाधीश (एमपी/एमएलए), अष्टम जिला सत्र न्यायाधीश श्री सुशील कुमार जोशीके न्यायालय ने विचाराधीन विशेष प्रकरण क्र.02/2022 धोखाधड़ी कर प्लॉट विक्रय करने के मामले में मुरैना जिले की सुमावली विधानसभा से विधायक अजब सिंह कुशवाह, उनकी पत्नी शीला कुशवाह एवं साथी कृष्णे गोपाल चौरसिया के विरुद्ध धारा 420, 294, 506बी, 34, 120बी भादंवि तथा 3(1)(व्ही)(एक्स) अजा/ अजजा अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत विचाराधीन था। उक्त प्रकरण में न्यायालय ने अभियुक्तगण को धारा 420 एवं 120बी भादंवि के तहत दोषी पाते हुए दो-दो वर्ष के कठोर कारावास एवं दस-दस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
अभियोजन की ओर से प्रकरण की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक अभिषेक मैहरोत्रा ने घटना के बारे में बताया कि छह अक्टूबर 2012 को फरियादी पीएल शाक्य ने एक शिकायती आवेदन पत्र विधायक अजब सिंह कुशवाह, उनकी पत्नी शीला कुशवाह और कृष्णगोपाल चौरसिया के विरुद्ध देते हुए शिकायत दर्ज कराई थी कि आरोपीगण ने फरियादी को सर्वे क्र.516, 517 का 1600 वर्गफुट का प्लाट महाराजपुरा में सात लाख 43 हजार 500 रुपए नगद प्राप्त कर विक्रय किया था। जब फरियादी ने उस प्लाट पर निर्माण करने की तैयारी की, तो उसे ज्ञात हुआ कि उक्ता प्लाट आरोपीगण द्वारा किसी और को बेचा जा चुका है और उसने निर्माण कार्य शुरू कर दिया है, फरियादी को यह भी ज्ञात हुआ कि आरोपीगण द्वारा छलपूर्वक उसे जिस प्लॉट पर कब्जा दिया गया है वह शासकीय भूमि है। तब फरियादी पीएल शाक्य ने जब विधायक अजब सिंह कुशवाह सहित अन्य आरोपीगण से प्लाट किसी और को बेचने के कारण अपने पैसे वापस मांगे तो आरोपीगण ने उसे जाति सूचक गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी दी। उक्त शिकायती आवेदन पर से थाना महाराजपुरा पुलिस ने आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्र.234/14 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की थी। उक्त महत्वपूर्ण प्रकरण में अभियोजन द्वारा सफलता पूर्वक साक्षियों को परीक्षित कराया गया, साक्षियों द्वारा दस्तावेज प्रमाणित करने तथा प्रकरण में विधायक अजब सिंह कुशवाह सहित उनकी पत्नी एवं सहयोगी द्वारा धोखाधड़ी कर प्लाट बेचने की घटना के तथ्य न्यायालय के समक्ष प्रमाणित किए गए। उक्त महत्वपूर्ण प्रकरण में जिला अभियोजन अधिकारी प्रवीण दीक्षित के कुशल मार्गदर्शन में पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक अभिषेक मैहरोत्रा ने अपने तर्कों के माध्यम से न्यायालय को विश्वास दिलाया कि आरोपीगण का कार्य आरंभ से ही फरियादी के साथ छल कारित करते हुए उसे नुकसान पहुंचाना था, जबकि आरोपी वर्तमान में विधायक है, उसके पश्चात भी उसका कृत्य समाज में आपसी विश्वास को क्षति पहुंचाने योग्य है, इसलिए अभियुक्तगण को कठोर से कठोर दण्ड दिया जाए। अभियोजन की साक्ष्य एवं सफल विचारण उपरांत मामला सिद्ध होने पर विशेष न्यायालय (एमपी/एमएलए), अष्टाम जिला सत्र न्यायाधीश ग्वालियर श्री सुशील कुमार जोशी ने अभियुक्तगण को दोषी पाते हुए उपरोक्तानुसार सजा से दण्डित किया है। उक्त मामले में न्यायालय ने फरियादी पीएल शाक्य को पीडि़त पाते हुए प्रतिकर के तौर पर 25 हजार रुपए राशि आरोपीगण से वसूले जाने वाले जुर्माने से अपील न्यायालय के निर्देशानुसार दिए जाने का आदेश दिया है।