नाबालिग के साथ दुष्कृत्य करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त

रायसेन, 10 अगस्त। विशेष न्यायाधीश (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012) जिला रायसेन के न्यायालय ने आरोपी शुभम यादव को नाबालिग बालिका के साथ दुष्कृत्य करने के प्रकरण में जमानत निरस्त कर दी है। प्रकरण में राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012)/ सहा जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला रायसेन श्रीमती भारती गेडाम ने पैरवी की।
अभियोजन मीडिया प्रभारी जिला रायसेन श्रीमती शारदा शाक्य के अनुसार प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि आरोपी अभियोक्त्री को मोटर साइकिल से ले जाकर किराए के कमरे में पति-पत्नी की तरह रहा तथा अभियोक्त्री के साथ दो बार गलत कार्य किया। अभियोक्त्री को दस्तयाब कर उसके कथन लिए गए एवं अन्य अनुसंधान किया गया। आरोपी को थाना बेगमगंज रायसेन पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया। जहां आरोपी ने जमानत का आवेदन प्रस्तुत किया, जिसपर विशेष लोक अभियोजक (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012) एवं सहा जिला लोक अभियोजन अधिकारी रायसेन श्रीमती भारती गेडाम ने आपत्ति जताई। उभयपक्ष के तर्क सुनने के पश्चात तथा आरोप की गंभीर परिस्थितियां तथा पीडि़ता की कम उम्र देखते हुए न्यायालय विशेष न्यायाधीश (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012) जिला रायसेन ने आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया।