भिण्ड, 09 अगस्त। सालों से सार्वजनिक स्थल गौरी सरोवर के किनारे संचालित हो रही मीट मण्डी को हटाने के मामले में सालों से चल रहा विवाद अब सुलटता नजर आ रहा है। उच्च न्यायालय ग्वालियर ने जिला कलेक्टर एवं नगर पालिका से इस संबंध में चार हफ्ते में जवाब मांगा है।
ग्वालियर हाईकोर्ट के अधिवक्ता आरके जोशी ने बताया कि भिण्ड में गौरी सरोवर की दुर्दशा एवं मीट मण्डी को हटाने के लिए समाजसेवी राहुल भारद्वाज द्वारा उच्च न्यायालय में दायर की गई जनहित याचिका को लेकर जस्टिस शील नागू एवं जस्टिस सत्येन्द्र कुमार सिंह की बेंच ने नोटिस जारी कर दिए हैं और चार हफ्ते में मप्र शासन जिला कलेक्टर भिण्ड एवं नगर पालिका भिण्ड से जवाब मांगा है। यहां बात दें कि गौरी सरोवर के किनारे चल रही मीट मण्डी को हटाने के लिए समाजसेवियों एवं व्यापारियों के बीच में सालों से गतिरोध चल रहा था, अब जब यह मामला उच्च न्यायालय में पहुंच गया है और न्यायालय ने जिला कलेक्टर एवं नगर पालिका से जवाब मांगा है तो समाजसेवियों में मीट मण्डी सार्वजनिक स्थान से हटाए जाने के मामले में आस बंध गई है।