नाबालिगा के साथ दुष्कर्म करने वाले को आजीवन कारावास

न्यायालय ने पांच हजार का जुर्माना भी लगाया

शाजापुर, 23 सितम्बर। विशेष न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम एवं चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश जिला शाजापुर के न्यायालय ने नाबालिगा के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी नारायण सिंह पुत्र अंदर सिंह सौंध्या उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम माताजी लालाखेडी, थाना सोयतकलां, जिला आगर मालवा को धारा 376(3) भादंवि में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं तीन हजार रुपए अर्थदण्ड एवं पाक्सो एक्ट की धारा 3/4 में 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं दो हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी डीपीओ शाजापुर देवेन्द्र कुमार मीना एवं विशेष लोक अभियोजक शाजापुर प्रतीक श्रीवास्तव ने की।
जिला मीडिया प्रभारी/एडीपीओ शाजापुर सचिन रायकवार ने विशेष लोक अभियोजक प्रतीक श्रीवास्तव के हवाले से प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि 17 फरवरी 2019 से लगभग 15 दिन पूर्व पीडि़ता की मां मजदूरी करने गई थी। पीडि़ता घर पर अकेली थी, तभी आरोपी नारायण आया और पीडि़ता को जबरदस्ती घर के आगे बड़ली में ले गया और उसके साथ खोटा काम किया। आरोपी ने धमकी दी कि किसी को यह बात बताई तो जान से खत्म कर देगा। पीडि़ता ने घटना के बारे में डॉक्टर एवं मां को बताया। डॉक्टर ने उक्त घटना की सूचना पुलिस को दी, जिस पर से पुलिस ने पीडि़ता के कथन लेखबद्ध कर देहाती नालसी लेख की, जिसके आधार पर थाना सोयतकलां में आरोपी के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपेार्ट लेखबद्ध की। थाना पुलिस ने संपूर्ण अनुसंधान के पश्चात चालान सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। न्यायालय ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होते हुए आरोपी को दण्डित किया है।