नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले को आजीवन कारावास

भिण्ड, 02 अगस्त। न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो गोहद जिला भिण्ड श्री पूरन सिंह के न्यायालय ने सोमवार को अपने निर्णय में नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त शिवम गुप्ता पुत्र मुकेश गुप्ता उम्र 29 वर्ष निवासी ग्राम रफियाबाद कलान, तहसील जलालाबाद, जिला शहजानपुर उप्र को धारा 376, 3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में आजीवन कारावास व दो हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है ।
सहायक जिला अभियोजन अधिकारी/ सहायक मीडिया सेल प्रभारी (अभियोजन) प्रवीण सिंह सिकरवार के अनुसार अभियोजन की घटना संक्षिप्त में इस प्रकार है कि 18 जनवरी 2017 को फरियादी ने थाना गोहद में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी पुत्री (पीडि़ता) अपने मामा के घर पर थी। दोपहर एक बजे अपनी ममेरी बहन के साथ जाने की कहकर घर से निकली थी। इसकी ममेरी बहन ताल तक छोड़कर वापस आ गई, लेकिन पीडि़ता घर पर नहीं पहुंची, कोई अज्ञात व्यक्ति बहला-फुसलाकर ले गया। रिपोर्ट पर से अपराध क्र.13/17 धारा 363 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। दौराने विवेचना पीडि़ता को अभियुक्त के मकान से दस्तयाब किया गया। पीडि़ता के कथन व अनुसंधान के उपरांत प्रकरण में धारा 366, 376 भादवि एवं 3/4 पॉक्सो एक्ट का इजाफा कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय ने विचारण उपरांत अभियुक्त को धारा 376 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट में दोषी मानते हुए आजीवन कारावास एवं दो हजार रुपए के दण्ड से दण्डित किया है। उक्त प्रकरण में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी/ विशेष लोक अभियोजक हेमलता आर्य एवं प्रवीण सिंह सिकरवार द्वारा अभियोजन संचालन किया गया एवं कोर्ट मोहरिर जयपाल सिंह चौहान ने अभियोजन कार्य में पूर्ण सहयोग किया।