मारपीट करने वाले तीन पिता-पुत्रों को आरोपियों को छह-छह माह का कठोर कारावास

रीवा, 02 अगस्त।जेएमएफसी, हनुमना जिला रीवा सुश्री पूर्णिमा सैयाम के न्यायालय ने थाना शाहपुर का प्रकरण क्र. 844/2012 में आरोपीगण रामलाल उम्र 30 वर्ष एवं सुखलाल उम्र 27 वर्ष, पुत्रगण रामदरश साकेत एवं रामदरश पुत्र मुकुंदी उर्फ संपत साकेत उम्र 52 वर्ष निवासी ग्राम करह, थाना शाहपुर, जिला रीवा को मारपीट के अपराध का दोषी पाते हुए रामदरश व सुखलाल साकेत को धारा 323/34 भादंवि के तहत छह-छह माह का कठोर कारावास एवं एक-एक हजार रुपए जुर्माना तथा रामलाल साकेत को धारा 323/34 भादंवि के तहत छह माह का एवं धारा 325 भादंवि के तहत एक वर्ष का कठोर कारावास एवं एक-एक हजार रुपए के जुर्माने की सजा से दण्डित किया है।
सहायक मीडिया प्रभारी/ एडीपीओ रीवा कल्याण सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि फरियादी ग्राम करह में रहता है व मजदूरी का काम करता है। घटना आठ मार्च 2012 दोपहर 12 बजे की है। पुरानी रंजिश को लेकर फरियादी की भतीजी के साथ आरोपीगण सुखलाल, रामलाल व रामदरश साकेत मारपीट करने लगेे। तभी भतीजी के चिल्लाने पर फरियादी तथा उसके पिताजी बचाने गए तो तीनों आरोपी गालियां देकर मारपीट करने लगे। फरियादी को सुखलाल ने डण्डे से मारा, जो सिर मे चोट लगकर खून बहने लगा, दूसरा डण्डा फरियादी के सिर में पीछे से रामलाल ने मारा, जिससे उसके बायी आंख के ऊपर तथा दाये हाथ की गदोली के ऊपर चोट आई। भतीजी को दाढ़ में बाई तरफ चोट आई। हल्ला-गोहार सुनकर रामचंद्र, मानिकलाल एवं त्रिवेणी साकेत आए, जिन्होंने बीच-बचाव किया। बीच-बचाव होने के बाद तीनों कहने लगे कि आज तो बच गया, अगली बार जान से खत्म कर देंगे। फरियादी ने उक्त घटना की सूचना थाना शाहपुर में लेख कराई, विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान शासन की ओर से पैरवी करते हुए सहायक जिला अभियोजन अधिकारी पंकज घनघोरिया द्वारा मामले मे प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों एवं तर्कों से सहमत होते हुए जेएमएफसी हनुमना जिला रीवा सुुश्री पूर्णिमा सैयाम के न्यायालय ने आरोपीगण को उक्त दण्ड से दंडित किया। न्यायालय ने प्रकरण में अर्थदण्ड की राशि चार हजार रुपए धारा 357(1)(ख) दंप्रसं के अंतर्गत आहतगण को प्रतिकर देने का आदेश दिया है।