रायसेन, 02 अगस्त। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील सिलवानी, जिला रायसेन के न्यायालय ने आरोपी शेरू पुत्र रमजान अली निवासी ग्राम चैनपुर, तहसील बरेली को धारा 379 भादवि में प्रथम दृष्टया अपराध गंभीर प्रकृति एवं आरोपी की पूर्व अपराधों मे संलिप्तता को देखते हुए आरोपी द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन को निरस्त कर दिया है। मामले में शासन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी तहसील सिलवानी राजेन्द्र कुमार वर्मा ने जमानत अवेदन पर विधिक तथ्यात्मक रूप से बहस की। अभियोजन मीडिया प्रभारी जिला रायसेन श्रीमती शारदा शाक्य के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण यह है कि छह मई 2021 को फरियादी अपनी मोटर साइकिल होण्डा काले रंग की जिसका नं. एम.पी.38 एम.एन.1840 इंजन नं. जे.सी.65 ई.डी.0120419 व चेसिस नं. एम.ई.43 सी.65डी.जी.के.0057623 है। दोपहर एक बजे गाड़ी को अपनी दुकान पर खड़ी कर नमाज पढऩे मस्जिद में चला गया, तभी कोई अज्ञात व्यक्ति फरियादी की मोटर साइकिल को चोरी कर के ले गया। जिसकी कीमत 45 हजार थी। जिसकी रिपोर्ट फरियादी ने थाना बम्होरी में की थी।