हत्या करने वाले सात आरोपियों को आजीवन कारावास

शाजापुर, 30 जुलाई। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर जिला शाजापुर के न्यायालय ने हत्या के मामले में आरोपीगण रईस पुत्र निसार शाह उम्र 35 वर्ष, सईद पुत्र निसार शाह उम्र 32 वर्ष, शाहिर पुत्र निसार शाह उम्र 30 वर्ष, निसार पुत्र मंजूर शाह उम्र 65 वर्ष, अनीस पुत्र निसार शाह उम्र 40 वर्ष, आरिफ खां पुत्र मजीद खां उम्र 42 वर्ष, मो. फारूख पुत्र एहमद खां उम्र 62 वर्ष निवासीगण ग्राम सालिया को धारा 302/149 भादवि में आजीवन कारावास एवं तीन-तीन हजार रुपए अर्थदण्ड, धारा 307/149 भादवि में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक-एक हजार रुपए अर्थदण्ड, धारा 323/149 भादवि में प्रत्येक शीर्ष में छह-छह माह का कारावास एवं 500-500 रुपए अर्थदण्ड, धारा 25(1-बी)(बी) आयुध अधिनियम में दो वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500-500 रुपए अर्थदण्ड, धारा 148 भादवि में दो वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500-500 रुपए अर्थदण्ड, धारा 506 भाग-2 भादवि में दो वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500-500 रुपए अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
सहायक जिला मीडिया प्रभारी/ अतिरिक्त डीपीओ शुजालपुर संजय मोरे ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि एक अक्टूबर 2015 को फरियादी रऊफ खां पुत्र हजारी खां उम्र 55 वर्ष निवासी ग्राम सालिया अ.बड़ोदिया शाम करीब चार बजे गांव में आम रोड के पास जहां पाल बना रखी थी उस आम रोड पर पानी भर गया था, उसी में नपती सीमांकन करने पटवारी एवं ग्राम चौकीदार आए थे। सीमांकन नप्ती करने के बाद पटवारियों ने दोनों पक्षों को बुलाया था व सीमांकन दोनों पक्षों को बता रहे थे। तभी उक्त आरोपीगण एकमत होकर अश्लील गालियां देने लगे, जब फरियादी ने गालियां देने से मना किया तो आरोपी रईस शाह ने बोला कि आज इन्हें निपटा दो इतना कहकर जान से मारने की नियत से आरोपी रईस शाह ने शफीक खां को चाकू से छाती पर प्राण घातक चोट पहुंचाई, जिसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। नईम को रईस शाह ने चाकू से वार कर प्राणघातक चोट पहुंचाई। अनीश ने टॉमी से चोट पहुंचाई। आरोपीगण ने एकमत होकर शफीक एवं नईम को चाकू से प्राणघातक चोट पहुंचाई। उक्त घटना की रिपोर्ट फरियादी ने थाना अ.बडोदिया पर की। जिस पर से थाना पुलिस द्वारा अपराध पंजीबद्ध किया गया। अनुसंधान के दौरान आहत शफीक पुत्र रफीक खां उम्र 30 वर्ष की मृत्यु होने से धारा 302 भादवि का इजाफा कर बाद अनुसंधान आरोपीगण के विरुद्ध चालान सक्षम न्यायालय में प्रस्तु्त किया गया। उक्त प्रकरण में अभियोजन की ओर से उपसंचालक ‘अभियोजनÓ शाजापुर सुश्री प्रेमलता सोलंकी के मार्गदर्शन में पैरवी अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी शुजालपुर संजय मोरे ने की।