हाईकोर्ट की अवमानना : पीडब्ल्यूडी ईई केके शर्मा निलंबित, सीएस की तीन वेतन वृद्धियां रोकीं

भिण्ड, 29 जुलाई। लोक निर्माण विभाग मप्र शासन भोपाल के प्रमुख सचिव द्वारा राज्यपाल मप्र शासन के आदेशानुसार लोक निर्माण विभाग में पदस्थ तत्कालीन ईई केके शर्मा को निलंबित कर दिया है। इस अवधि में उनका मुख्यालय कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक निर्माण मप्र निर्माण भवन भोपाल रहेगा। साथ ही निलंबन अवधि में उनको नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा। वहीं एक दूसरे आदेश में तत्कालीन प्रभारी मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग उत्तर परिक्षेत्र ग्वालियर आरएन भारती की तीन वेतनवृद्धियां रोकने के आदेश भी दिए गए हैं।
लोक निर्माण विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल द्वारा जारी पत्र में बताया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालिया में प्रचलित अवमानना प्रकरण क्र.797/2017 भानूप्रताप विरुद्ध प्रमोद अग्रवाल एवं अन्य में 14 जुलाई 2021 को तत्कालीन प्रभारी कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण संभाग भिण्ड केके शर्मा न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित थे। न्यायालय द्वारा यह आदेशित किया गया था कि प्रकरण में सात दिवस में याचिकाकर्ता के स्वत्वों का भुगतान निमयमानुसार किया जाए एवं 22 जुलाई 2021 तक यदि भुगतान न हो पाए जो प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग को व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित होने के आदेश दिए गए थे। किंतु केके शर्मा द्वारा उच्च न्यायालय की अवमानना करने पर प्रमुख सचिव को स्वयं उच्च न्यायालय में उपस्थित होना पड़ा, जिसके चलते उप सचिव प्रबल प्रताप सिंह ने आदेशानुसार उप सचिव प्रबल प्रताप ने केके शर्मा को सस्पेंड कर दिया है।