ट्रैक्टर चोरी करने वाले दो आरोपियों को तीन साल की सजा

रायसेन, 28 जुलाई। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गौहरगंज, जिला रायसेन श्री गौरव अग्रवाल के न्यायालय ने आरोपीगण शैलेन्द्र पुत्र तुलसीराम विश्वकर्मा उम्र 26 साल निवासी चुन्हेरिया सिलवानी एवं नवीन पुत्र गुलाब सिंह यादव उम्र 21 साल निवासी ग्राम शिवपुर को थाना मण्डीदीप जिला रायसेन के अंतर्गत धारा 381 भादवि में दोषी पाते हुए तीन-तीन साल की सजा एवं एक-एक हजार रुपए अर्थदण्ड का आदेश दिया। अर्थदण्ड के व्यतिक्रम पर 15 दिवस का अतिरिक्त कारावास आदेश सुनाया गया। इस मामले में शासन की ओर से पैरवी सहायक लोक अभियोजन अधिकारी जिला रायसेन लोकेन्द्र कुमार द्विवेदी ने की।
अभियोजन मीडिया प्रभारी जिला रायसेन श्रीमती शारदा शाक्य के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि धुरंदिर पर्वत आयशर ट्रैक्टर्स कंपनी मण्डीदीप में सुरक्षा अधिकारी के पद पर पदस्थ है। 29 जून 2015 को नीले कलर का आयशर ट्रेक्टर जिसका मॉडल नं.380 खडंा था, जो जेपीटी ट्रांसपोर्ट की गाड़ी में लोड होकर विजयवाडा जाना था, शाम को सात बजे जेपीटी ट्रांसपोर्ट के सुपर वाईजर सुमेर ने देखा कि उक्त ट्रेक्टर लोडिंग एरिया में खड़ा नहीं है। उक्त घटना का संदेह कंनी कर्मचारियों पर गया, जिसकी तलाश धुरंधो पर्वत एवं कंपनी के अन्य लोगों की, तो सूचना मिली की सुल्तानपुर रोड पर उक्त ट्रेक्टर कोई छोड़कर भाग गया है। इस प्रकार उक्त रिपोर्ट के आधार पर धारा 381 भादंस थाना मण्डीदीप में लेखबद्ध की गई। विवेचना के दौरान घटना स्थल का नक्शा मौका बनाया गया, गवाहों के कथन लेखबद्ध किए गए और अन्य अन्वेषण उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।