रीवा, 28 जुलाई। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी हनुमना, जिला रीवा सुश्री पूर्णिमा सैयाम तहसील के न्यायालय ने थाना हनुमना के प्रकरण क्र.995/09 धारा 324/34 भादंवि के आरोपी सरफराज मुसलमान पुत्र हकिमुद्दीन मुसलमान उर्म 34 वर्ष, हुस्न बानो पत्नी हकिमुद्दीन मुसलमान उर्म 52 वर्ष निवासी ग्राम सगराकलां, जिला रीवा को दोषी पाते हुए धारा 324/34 भादंवि के अंर्तगत एक-एक वर्ष के सश्रम कारावास और एक-एक हजार रुपए के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है।
मीडिया प्रभारी/ एडीपीओ रीवा अफजल खान ने बताया कि 15 अक्टूबर 2009 को शाम लगभग 6.30 ग्राम सगराकलां निवासी फरियादी आजाद मोहम्मद अहमद खांन ने अपने बड़े पिताजी के लड़के हकिम्मुद्दीन से मकान बनाने के लिए भूमि लिया था, हकिम्मुद्दीन की मृत्यु हो चुकी है। उक्त जमीन में फरियादी ने मकान बनाया है तथा कुछ जगह खाली है, जिस पर बांस के पेड़ खड़े हैं। घटना दिनांक को आरोपी सरफराज फरियादी की जमीन से बांस काट रहा था, फरियादी ने जब मना किया तो रामसिया की दुकान के पास आरोपी हुस्न बानो फरियादी को चप्पल से मारने लगी तथा सरफराज भी उससे लपट पड़ा और मारपीट करने लगा। सरफराज ने फरियादी को दांत से बांए हाथ के पखौरा में काट लिया, जिससे फरियादी के पखौरा से खून बहने लगा। हल्ला गोहार सुन कर पड़ोसियों ने बीच बचाव किया। फरियादी ने घटना की रिपोर्ट थाना हनुमना में लेख कराई। पुलिस ने विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। विचारण के दौरान शासन के ओर से पैरवी करते हुए सहायक जिला अभियोजन अधिकारी पंकज घनघोरिया द्वारा मामले में प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों एवं तर्कों से सहमत होते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सुश्री पूर्णिमा सैयाम तहसील हनुमना जिला रीवा ने आरोपी सर्फराज मुसलमान एवं हुस्न बानो को उपर्युक्त सजा से दण्डित किया है।