मारपीट के मामले में दो भाईयों को दो-दो साल की सजा

रायसेन, 30 जुलाई। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिला रायसेन सुश्री दीपिका यादव के न्यायालय ने आरोपीगण नफीस उम्र 37 वर्ष, समीर उम्र 35 वर्ष पुत्रगण लईक खां निवासी ग्राम पिपलई, थाना व जिला रायसेन को मारपीट के आरोप में दोषसिद्ध पाए जाने पर धारा-325/34 भादंसं के अंतर्गत दो-दो वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक-एक हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण में राज्य की ओर से पैरवी सहायक लोक अभियोजन अधिकारी जिला रायसेन सुश्री नेहा दुबे ने की।
अभियोजन मीडिया प्रभारी जिला रायसेन श्रीमती किरण नंदकिशोर के अनुसार प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि 13 जून 2017 को फरियादी शकील खान अपनी बेलगाड़ी लेकर खरगावली से घर जा रहा था। रात्रि लगभग 9:30 बजे ग्राम पिपलई में युनूस के घर के सामने मेन रोड पर नफीस तथा समीर दोनों मिल गए। फरियादी शकील खान ने उनसे कहा कि उसका अलंगा क्यूं उठा ले गए, तो दोनों बोले उनका अलंगा था। फरियादी शकील खान ने कहा कि कुरान की कसम खा, तो दोनों आरोपियों गालियां देते हुए कहा कि कुरान की कसम खिला रहा है। फरियादी शकी खान ने गाली देने से मना किया तो दोनों उसको बेलगाड़ी से नीचे खींच कर बांस के डंडे से मारने लगे। समीर ने दो डंडे तथा नफीस ने तीन डंडा मारे। फरियादी शकील के दाहिने हाथ की बांह, कलाई व कोहनी के बीच के हिस्से में चोट आई है। वह रोड पर गिर गया, बचाओ-बचाओ चिल्लाने लगा तो अल्ताफ मियां और मोहल्ले के लोगों ने आकर बीच-बचाव किया। दोनों जाते समय बोले कि थाने में रिपोर्ट की तो जान से मार डालेंगे। फरियादी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाना कोतवाली रायसेन में प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई एवं प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण की संपूर्ण विवेचना एवं आवश्यक अनुसंधान उपरांत आरोपीगण के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।