दो चरस तस्करों को पांच-पांच वर्ष का कठोर कारावास

न्यायालय ने 25-25 हजार का जुर्माना भी लगाया

भोपाल, 29 जुलाई। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस भोपाल श्री रघुवीर प्रसाद्र पटेल के न्यायालय ने विशेष प्रकरण क्र.28/19 थाना तलैया के अपराध क्र.307/19 में आरोपी महेन्द्र व मुकेश कुचवंदिया को धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट में पांच-पांच वर्ष का कठोर कारावास एवं 25-25 हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। जुर्माने की राशि ना अदा करने पर छह-छह माह का सश्रम कारावास भुगताए जाने का भी आदेश पारित किया गया है। उक्ति प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक/ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी (एनडीपीएस न्यायालय) नीरेन्द्र शर्मा एवं विक्रम सिंह ने की।
विशेष लोक अभियोजक/एडीपीओ अरविंद सिंह दांगी, एडीपीओ जिला भोपाल नीरेन्द्र शर्मा के अनुसार घटना का विवरण इस प्रकार है कि एक अगस्त 2019 को थाना तलैया के उपनिरीक्षक केशांत शर्मा ने हमराह बल के साथ नगर पुलिस अधीक्षक कोतवाली संभाग के निर्देश में इतवारा में कुचवंदियों के डेरों की तलाशी ली। तलाशी में मकान नं.36, सईदिया स्कूल रोड, इतवारा के मकान में आरोपीगण महेन्द्र व मुकेश मिले, तलाशी लेने पर आरोपी मुकेश के पास 400 ग्राम तथा आरोपी महेन्द्र के पास 500 ग्राम अवैध चरस मिली। आरोपीगण के पास मिली चरस को उपनिरीक्षक केशांत शर्मा ने आवश्यक पंचनामा के साथ जब्त की एवं शील बंद कर आरोपीगण के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया। विवचेना उपरांत अपराध के संबंध में न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुात हुआ। जहां विशेष लोक अभियोजक/ एडीपीओ नीरेन्द्र शर्मा तथा विक्रम सिंह ने अभियोजन का सफल संचालन कर आरोपीगण को सजा दिलाई। न्यायालय ने आरोपी महेन्द्र व मुकेश कुचवंदिया को धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट में पांच-पांच वर्ष के कठोर कारावास एवं 25-25 हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है।