नाबालिगा को प्रेग्नेंट करने के आरोपी को10 वर्ष के कठोर कारावास

रायसेन, 24 जुलाई। अपर सत्र न्यायाधीश, तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन श्री ओमप्रकाश रघुवंशी के न्यायालय ने नाबालिग लड़की के साथ गलत काम करने एवं उसको प्रेग्नेंट करने वाले आरोपी नितिश रजक उम्र 21 वर्ष को पुलिस थाना मंडीदीप के मामले में दोषी पाते हुए धारा 5(जे)/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में 10 वर्ष का कठोर कारावास तथा दो हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। मामले में राज्य की ओर पैरवी से विशेष लोक अभियोजक गौहरगंज अनिल कुमार तिवारी ने की।
अभियोजन मीडिया प्रभारी जिला रायसेन श्रीमती किरण नंदकिशोर के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अभियोक्त्री को एक-दो दिन से उल्टियां होने लगीं तो उसके मम्मी-पापा उसे सुल्तानियां अस्पताल भोपाल लेकर आए, जहां डॉक्टर ने सात महीने का बच्चा उसके पेट में होना बताया। अभियोक्त्री के नाबालिग होने से सुल्तानियां अस्पताल के चिकित्सक द्वारा सूचना थाना तलैया, जिला भोपाल में दी गई, जिस पर थाना तलैया पुलिस द्वारा अभियोक्त्री से पूछताछ की गई, जिसमें अभियोक्त्री ने बताया कि उसके पिता कंपनी में प्रायवेट काम करते हैं। अभियुक्त नितिश भी उसी घर में किराये से रह रहा था, जहांं वह रहती थी। अभियुक्त जनवरी 2018 से सिमराई गांव में रहने लगा। 30 जनवरी 2018 को उसके मम्मी-पापा घर पर नहीं थे, तो अभियुक्त ने आकर उससे प्यार का इजहार किया और उसके मना करने के बाद भी नितिश ने प्यार भरी बातें करते हुए दरवाजा लगा लिया एवं जबरदस्ती उसके साथ बुरा काम किया, उसके बाद भी कई बार उसने उसके घर में आकर तथा सिमराई के कमरे में ले जाकर जबरदस्ती बुरा काम किया, जिससे वह गर्भवती हो गई। उसे सात महीने से माहवारी नहीं हुई, लेकिन उसने यह बात डर के मारे किसी को नहीं बताई। पुलिस थाना तलैया से मामले को आगे जांच के लिए थाना मंडीदीप भेजा गया, जहां पुलिस ने मामला दर्ज कर किया। अनुसंधान पूरा कर न्यायालय के समक्ष चालान प्रस्तुत किया। शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक ने पक्ष रखते हुए मामले को संदेह से परे प्रमाणित कराया। फलस्वरूप न्यायालय ने आरोपी को उक्त धाराओं में दोषी पाते हुए दण्डित किए जाने का आदेश सुनाया है।