चरस तस्कर को तीन वर्ष का कारावास

भोपाल, 21 जुलाई। एनडीपीएस भोपाल के विशेष न्यायाधीश श्री रघुवीर प्रसाद्र पटेल के न्यायालय विशेष प्रकरण क्र.34/19 थाना टीला जमालपुरा के अपराध क्र.185/19 में चरस की तस्कारी करने वाले आरोपी फैजल उर्फ चूहा पुत्र फहीम उम्र 24 वर्ष को धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट में तीन वर्ष का कठोर कारावास व 10 हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। जुर्माने की राशि न अदा करने पर तीन माह का सश्रम कारावास भुगताए जाने का भी आदेश पारित किया गया है। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक/ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी (एनडीपीएस न्यायालय) विक्रम सिंह एवं नीरेन्द्र शर्मा ने की।
एडीपीओ जिला भोपाल अरविंद सिंह दांगी के अनुसार घटना का विवरण इस प्रकार है कि 16 अगस्त 2019 को थाना टीला जमालपुरा के उपनिरीक्षक शिवराज सिंह को मुखबिर ने सूचना दी कि मुफ्ती कबीटपुरा का रहने वाला फैजल उर्फ चूहा जो नीली शर्ट पहने हुए दुबला-पतला छोटा कद शर्ट के सामने 18 अंक लिखा है अपने पास सफेद रंग के प्लासिटक बैग में चरस रख कर बैरसिया बस स्टेण्ड पुतली घर चिमनी के पास बेचने हेतु बैठा है, शिवराज सिंह ने तुरंत सूचना सीएसपी शाहजहानाबाद को भिजवाई और अपने दल-वल के साथ आरोपी को पकडऩे के लिए पुतली घर गया, जहां पर उसे फैजल उर्फ चूहा मिला। पुलिस ने उसे कहा कि तुम्हारे पास चरस होने की सूचना मिली है, उसकी तलाशी ली तो सफेद रंग के झोले में चरस रखा हुआ था। जिसे वहीं पर तौला तो वह 325 ग्राम जिसमें से जांच हेतु पुलिस ने सेंपल निकाले और चरस को जब्त कर चूहा को गिरफ्तार थाने लाए। उसके विरुद्ध अवैध रूप से चरस बेचने के लिए अपराध पंजीबद्ध किया। पुलिस ने सेंपलों को जांच के लिए आरएफएसएल भोपाल को भेजा, जिसमें सेंपलों में चरस होना पाया, न्यायालय में आरोपी के विरुद्ध अभियोग पत्र प्रस्तुभत किया, विशेष न्याायालय (एनडीपीएस) में फैजल उर्फ चूहा का विचारण किया गया, जिसमें न्यायालय ने अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होते हुए आरोपी फैजल उर्फ चूहा को चरस बेचने के आरोप में दोषसिद्ध करते हुए तीन वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10 हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया है।