लोक स्थान पर मारपीट करने वाले आरोपी को एक वर्ष का कारावास

रायसेन, 21 जुलाई। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गौहरगंज, जिला रायसेन श्रीमती प्रिंसी अग्रवाल के न्यायालय ने आरक्षी केन्द्र नूरगंज के मामले में लोक स्थान पर गाली-गलौच करने एवं मारपीट करने वाले आरोपी विनोद उम्र 29 वर्ष को धारा 324 भादंसं में दोषी पाते हुए एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। मामले में राज्य की ओर से पैरवी सहायक लोक अभियोजन अधिकारी तहसील गौहरगंज लोकेन्द्र कुमार द्विवेदी ने की।
अभियोजन मीडिया प्रभारी जिला रायसेन श्रीमती किरण नंदकिशोर के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दो नवंबर 2014 को फरियादी ने आरक्षी केन्द्र नूरगंज में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि वह ग्राम दाहोद में रहती है। उसके घर के पास विनोद पुत्र गप्पूलाल रहता है। विनोद अक्सर उसके घर के पीछे आकर खड़ा हो जाता है और मोबाईल फोन पर जोर-जोर से गाली देता है। उसने विनोद को कई बार मना किया कि उसके घर के पीछे मत आया करो, पर वह नहीं माना और आज रात्रि करीब नौ बजे विनोद उसके घर के पीछे खड़ा होकर फोन पर जोर-जोर से गाली दे रहा था। वह घर से निकल कर उसके पास गई और बोला कि तुम नहीं मानते हो तुम्हारी रिपोर्ट करूंगी और इस बात पर विनोद ने गाली देते हुए उसके हाथ में लिए डण्डा से उसके सिर व बांए हाथ पर मारा। वह चिल्लाई तो पड़ोसी दौड़कर बचाने आए तो विनोद ने उसे जान से खत्म कर देने की धमकी दी। घटना की सूचना पर आरक्षी केन्द्र नूरगंज द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। दौरान विवेचना अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए और संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग-पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। शासन की ओर से सहायक लोक अभियोजन अधिकारी ने पक्ष रखते हुए मामले को संदेह से परे प्रमाणित कराया। फलस्वरूप न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाते हुए दण्डित किए जाने का आदेश सुनाया है।