शादी का झांसा देकर बालिका ले जाने वाले आरोपी को तीन साल का कारावास

न्यायालय ने दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया

रायसेन, 19 जुलाई। अपर सत्र न्यायाधीश गौहरगंज, जिला रायसेन श्री ओमप्रकाश रघुवंशी के न्यायालय ने अवयस्क बालिका को शादी के लिए बहला-फुसलाकर ले जाने वाले आरोपी राहुल ऊर्फ गोलू ठाकुर उम्र लगभग 25 वर्ष को पुलिस थाना मंडीदीप के मामले में दोषी पाते हुए आरोपी को धारा 363 भादंवि में दो वर्ष का कठोर कारावास तथा तीन हजार रुपए अर्थदण्ड एवं धारा 366 भादंवि में तीन वर्ष का कठोर कारावास तथा सात हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण में राज्य की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक तहसील गौहरगंज श्री अनिल कुमार तिवारी ने की।
अभियोजन मीडिया प्रभारी जिला रायसेन श्रीमती किरण नंदकिशोर के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि चार नवंबर 2019 को थाना मण्डीदीप में अवयस्क अभियोक्त्री के पिता ने उसके गुम हो जाने पर इस आशय की सूचना दी कि अभियोक्त्री आज रात 12 बजे से सुबह पांच बजे के बीच घर से बिना बताए कहीं चली गई है, साथ में मार्कशीट, आधार कार्ड, डॉक्यूमेंट बगैरह तथा बैग में एक जोड़ी कपड़े भी ले गई है, उसने आस-पड़ौस एवं रिश्तेदारों में तलाश पतारसी किया, जो नहीं मिली। अभियुक्त गोलू भी लापता है, इसलिए उसे संदेह है कि वह उसकी लड़की को बहला-फुसलाकर भगा कर ले गया है। अभियोक्त्री के पिता की उक्त सूचना पर पुलिस थाना मंडीदीप में गुम इंसान सूचना लेख की गई एवं अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान किया। पुलिस ने अनुसंधान पूरा कर न्याायालय में चालान प्रस्तुत किया था। शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक ने पक्ष रखते हुए मामले को संदेह से परे प्रमाणित कराया। फलस्वरूप न्यायालय ने आरोपी को उपरोक्त धाराओं में दोषी पाते हुए दण्डित किए जाने का आदेश सुनाया है।