लोक सेवकों पर हमला करने वाले चार आरोपियों को एक-एक वर्ष का कारावास

दो आरोपियों को न्यायालय उठने तक की सजा

रायसेन, 16 जुलाई। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन श्रीमती प्रिंसी अग्रवाल के न्यायालय ने पुलिस थाना औबेदुल्लागंज के प्रकरण लोक सेवकों का रास्ता रोक कर हमला करने एवं शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने वाले आरोपीगण फरीद उम्र 58 वर्ष, गुफरान उम्र 36 वर्ष, इमरान खां उम्र 32 वर्ष, गुड्डू खां उम्र 39 वर्ष निवासी ग्राम मुरारी को दोषी पाते हुए एक-एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500-500 रुपए जुर्माना, आरोपी अकबर उम्र 73 वर्ष निवासी वार्ड क्र.चार गौहरगंज, मकबूल उम्र 63 वर्ष निवासी ग्राम मुरारी को न्यायालय उठने तक की सजा से दण्डित किया है। प्रकरण में राज्य की ओर से परवी सहायक लोक अभियोजन अधिकारी गौहरगंज लोकेन्द्र कुमार द्विवेदी ने की।
अभियोजन मीडिया प्रभारी जिला रायसेन श्रीमती किरण नंदकिशोर के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आठ जुलाई 2014 को सुबह लगभग आठ बजे फरियादी एवं उसके साथी जब्त वनोपज लेकर चिकलोद आ रहे थे, तभी रास्ते में ग्राम अमरथोन वीट पर दो मोटर साइकिल से अभियुक्तगण आए और बैलगाड़ी रोक दी। अभियुक्त उनके साथ गाली-गलौच करने लगे और कहने लगे कि उनकी हिम्मत कैसे हुई गाड़ी ले जाने की। अभियुक्त गाड़ी से बैल छुड़ाकर ले जाने लगे, तब फरियादी ने विरोध किया, तो अभियुक्तों ने उनके साथ मारपीट की एवं जान से मारने की धमकी दी। वन रक्षक द्वारा बंदूक से हवाई फायर किया गया, जिससे डर कर अभियुक्तगण वहां से भाग गए। घटना की सूचना फरियादी ने आरक्षी केन्द्र औबेदुल्लागंज को दी, जिस पर से आरक्षी केन्द्र पुलिस द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए और संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग-पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। शासन की ओर से सहायक लोक अभियोजन अधिकारी ने पक्ष रखते हुए मामले को संदेह से परे प्रमाणित कराया। फलस्वरूप न्यायालय ने आरोपियों को दोषी पाते हुए दण्डित किए जाने का आदेश सुनाया है।