दुष्कर्म के प्रयास एवं हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास

सागर, 11 जुलाई। पंचम अपर सत्र न्यायाधीश सागर श्री आर. प्रजापति के न्यायालय ने आरोपी शोभाराम पुत्र राकेश कोरी उम्र 20 साल निवासी थाना अंतर्गत गोपालगंज, जिला सागर को दुष्कर्म का प्रयास एवं हत्या का दोषी पाते हुए धारा 376(क)/511 भादंवि में 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 500 रुपए अर्थदण्ड तथा धारा 302 भादंवि में आजीवन कारावास व 500 रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण में राज्य शासन की ओर से पैरवी उप संचालक (अभियोजन) अनिल कटारे एवं वरिष्ठ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सौरभ डिम्हा ने की।
लोक अभियोजन के मीडिया प्रभारी/एडीपीओ सौरभ डिम्हा ने बताया कि 29 जनवरी 2020 को बीएमसी अस्पताल सागर के डॉक्टर द्वारा एक महिला की मृत्यु की सूचना पुलिस चौकी गोपालगंज में दी गई। चौकी द्वारा थाने पर सूचना दी गई। जहां थाना पर असल मर्ग कायम कर जांच में लिया गया। मर्ग जांच के दौरान चक्षुदर्शी साक्षीगण के कथन लेख किए गए। साक्षियों द्वारा अपने कथनों में बताया कि 29 जनवरी 2020 को शाम करीब 5.30 बजे आरोपी शोभाराम कोरी ने मृतिका के साथ आर्मी क्षेत्र के नाले में जबरन बलपूर्वक दुष्कर्म किया एवं गला दबाकर हत्या कर दी। मर्ग जांच के बाद आरोपी शोभाराम के विरुद्ध थाना गोपालगंज में अपराध पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया। विवचेना के दौरान मृतिका के शव पंचनामा की कार्रवाई कराई गई, पोस्ट मार्टम कराया गया। साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए, घटना का नक्षा मौका तैयार किया गया। घटना स्थल से जब्त वस्तुओं को परीक्षण हेतु एफएसएल भेजा गया। चक्षुदर्शी साक्षियों के धारा 164 दंप्रसं के कथन लेख किए गए। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय के समक्ष अभियोजन की ओर से मृतिका की आरोपी शोभाराम द्वारा हत्या कारित करने एवं दुष्कर्म करने के ठोस सबूत प्रस्तुत किए गए। विचारण के दौरान अभियोजन द्वारा साक्षियों को परीक्षित कराया गया। न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किए गए। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत सबूतों और दलीलों से सहमत होते हुए न्यायालय ने आरोपी शोभाराम कोरी को दुष्कर्म का प्रयास व हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा व एक हजार रुपए जुर्माने से दण्डित करने का निर्णय पारित किया है।