मुकुट चोरी कर उन्हें गलाकर चांदी की सिल्ली बनाने वाले दो आरोपियों को सजा

शाजापुर, 11 जुलाई। जेएमएफसी शुजालपुर श्री विष्णु दुबे के न्यायालय ने मुकुट चोरी करने और उन्हें गलाकर चांदी की सिल्ली बनाने वाले आरोपी रमेश चन्द्र पुत्र लक्ष्मी नारायण सोनी उम्र 52 वर्ष निवासी लौहार मोहल्ला तलेन, जिला राजगढ़ को धारा 451, 380 भादंवि में क्रमश: एक-एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500-500 रुपए अर्थदण्ड एवं आरोपी गोपाल पुत्र फूलचंद सोनी उम्र 21 साल निवासी भीलखेड़ा, जिला शाजापुर को धारा 411 एवं धारा 427 भादवि के अतंर्गत दोषी पाते हुए क्रमश: एक वर्ष एवं छह माह के सश्रम कारावास तथा 500-500 रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी शुजालपुर अजय प्रताप सिंह बुंदेला ने की।
जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार के हवाले से एडीपीओ शुजालपुर संजय मोरे ने जानकारी देते हुए बताया कि 10 फरवरी 2021 को फरियादी ने थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई कि सुबह करीब 11 बजे दो अज्ञात व्यक्ति ग्राम पेवंची के श्रीराम मन्दिर में बैठे थे, तो उसके पिता नीलम सिंह ने उनसे बोला कि तुम मन्दिर में कैसे बैठे हो, तो वह बोले कि हमें पुजारी ने मूर्ति के कलर के लिए बुलाया है। फिर उसके पिता नीलम सिंह खेत पर चले गए। शाम करीब सात बजे पुजारी एवं हम लेाग मन्दिर में आरती के लिए गए तब देखा कि श्रीराम, लक्ष्मण व सीता माता के पुराने चांदी के मुकुट कीमत करीब 18 हजार रुपए के नहीं थे। जिनके बारे में हमने एवं पुजारी ने आस-पास एवं गांव में तलाश की, जो नहीं मिले। जिन्हें कोई अज्ञात बदमाश चोरी कर ले गए है। विवेचना के दौरान इस प्रकार की साक्ष्य प्राप्त हुए कि आरोपी रमेश ने मन्दिर से राम, लक्ष्मण एवं सीता के मुकुट चुराए थे। जिन्हें उसने आरोपी गोपाल सोनी को 18 हजार रुपए में बेंचे थे। आरोपी गोपल सोनी द्वारा मुकुटों को गलाकर उनकी चांदी की सिल्ली बनाई गई थी जो आरोपी गोपाल से जब्त हुई एवं आरोपी रमेश से 13 हजार रुपए नगद जब्त हुए। विवेचना उपरांत आरोपीगण के विरुद्ध अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं अभियेाजन द्वारा प्रस्तुत तर्कों से सहमत होकर न्यायालय ने आरोपियों को दोषी पाते हुए दण्डित किया है।