फसल बीमा के लिए बैंकों को निर्देश जारी

फसल में परिवर्तन की सूचना 29 तक बैंकों को दें

ग्वालियर, 08 जुलाई। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में वर्ष 2022-23 में खरीफ और रबी के लिए किसानों की अधिसूचित फसलों का बीमा कराने क्लस्टर वार निर्धारित बीमा कंपनियों को कार्यादेश जारी कर दिए गए हैं। किसानों द्वारा बोई गई फसल में परिवर्तन पर संबंधित बैंकों को 29 जुलाई तक अवगत कराना जरूरी है। किसानों की अधिसूचित फसलों का बीमा करने के लिए बैंकों द्वारा प्रीमियम नामे किए जाने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। कृषि विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार किसानों को बीमांकन की अंतिम तिथि 31 जुलाई से दो दिन पहले 29 जुलाई तक संबंधित बैंक से संपर्क कर बोई गई वास्तविक फसल की जानकारी अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना होगी।

एनसीआईपी पर भू-अभिलेख एकीकरण का कार्य जारी

उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ-2022 के लिये प्रदेश में नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल (एनसीआईपी) पर भू-अभिलेख के एकीकरण का कार्य किया जा रहा है। पंजीयन के समय कृषक की भूमिधारिता संबंधी जानकारी भू-अभिलेख के आधार पर पोर्टल में ड्रॉप-डाउन पर उपलब्ध हो सकेगी। बीमाकर्ता (बैंकर्स, कॉमन सर्विस सेंटर और स्वयं कृषक) संगत खसरा नंबर का चयन कर धारित भूमि का बीमा कर सकेगा।

बीमा पॉलिसी के लिए एनसीआईपी पर जानकारी दर्ज होना जरूरी

किसानों को समय पर सही पॉलिसी जारी करने के लिए नेशनल क्रॉप इंश्योरेस पोर्टल (एनसीआई) पर जानकारी दर्ज होना जरूरी है। बैंकों को निर्देश दिए गए हैं कि किसानों के बीमा पंजीयन के दौरान खसरा नंबर तथा बीमित भूमि के क्षेत्रफल की सही-सही जानकारी पोर्टल पर दर्ज करें।