घर में घुसकर महिला के साथ छेड़छाड़ व मारपीट करने वाले तीन आरोपियों को एक-एक वर्ष का कारावास

भोपाल, 06 जुलाई। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला भोपा श्रीमती अंकिता श्रीवास्तव के न्यायालय ने घर में घुसकर महिला के साथ छेड़छाड़ एवं मारपीट करने वाले तीन आरोपी ललित कुशवाहा पुत्र हेमराज सिंह, भूपेन्द्र उर्फ भैय्यालाल पुत्र सुशील थापा, रीतेश जोशी पुत्र महेश प्रसाद निवासीगण अशोका गार्डन को धारा 452, 354 भादंवि में एक-एक वर्ष सश्रम कारावास, धारा 323/34 भादंवि में छह-छह माह सश्रम करावास एवं कुल 600-600 रुपए जुर्माने से दएिडत किया है।
प्रकरण में शासन की ओर से अभियोजन का संचालन कर रहे एडीपीओ मनोज त्रिपाठी ने बताया कि दो जनवरी 2013 को करीब 10 बजे की बात है। अभियोक्त्री, उसके नाना-नानी व भाई के साथ उसके घर पर थी। उसकी मां घर के पीछे टिफिन देने गई थी, तभी उसके घर के सामने रितेश जोशी, ललित कुशवाहा, अपनी-अपनी मोटर साइकिल से आए और उसे आवाज देकर बाहर बुलाया, तो उसने मना कर दिया। तो रीतेश जोशी व ललित कुशवाहा घर के अंदर घुस आए थे, उसे बाहर चलने का बोले तो अभियोक्त्री ने मना किया। उसके बड़े भाई ने इस बात का विरोध किया, उसी समय भूपेन्द्र थापा भी घर में घुस आया। भूपेन्द्र थापा ने बुरी नियत से उसका हाथ पकड़ लिया और उसके पहने कपड़ों को खींचतान करने लगा, तभी उसके नाना-नानी उन्हें मना करने और अभियोक्त्री को बचाने लगे तो भूपेन्द्र थापा, ललित कुशवाहा व रितेश जोशी तीनों कमरे के अंदर उससे व उसके नाना-नानी व भाई से गाली गलौज कर हाथ-मुक्कों से मारपीट करने लगे। हल्ला-गुल्ला सुनकर मोहल्ले के लोग आ गए, उन्होंने इन लोगों के साथ धक्का-मुक्की करके घर के बाहर किया। तभी उसकी मां आ गई। तो भूपेन्द्र थापा ने उसकी मां के गाल में चांटा मारा और तीनों मोटर साइकिल से भाग गए। तब उसने उसकी मां व नाना के साथ अशोका गार्डन थाना पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी।