ई-केवायसी नहीं कराने पर बंद हो जाएगी राशन सुविधा

भिण्ड, 05 जुलाई। जिले के सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सभी पात्र हितग्राहियों से कहा गया है कि वे आधार एवं मोबाइल नंबर अपने डाटावेस में 31 जुलाई तक दर्ज कराएं ताकि उन्हें नियमित रूप से राशन सुविधा उपलब्ध होती रहे अन्यथा ई-केवायसी के अभाव में यह सुविधा भविष्य में वाधित हो सकती है।
जानकारी देते हुए जिला आपूर्ति अधिकारी ने बातया कि मप्र शासन द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और सुदृढ़ और परदर्शी बनाने हेतु मप्र खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत समस्त पात्र हितग्राहियों के आधार एवं मोबाइल नंबर उनके डाटावेस में 31 जुलाई तक दर्ज किए जाना हैं, जिनके आधार नंबर जमा हैं उनकी ई-केवायसी की जानी है। इस हेतु समस्त राशन कार्ड पात्रता पर्ची धारी परिवार के सभी सदस्यों के आधार व मोबाइल नंबर उनके डाटावेस में दर्ज किए जाने हैं। जो उपभोक्ता अपना ई-केवायसी नहीं कराएंगे उनकी राशन सुविधा का लाभ भविष्य में बंद हो सकता है। पात्र हितग्राही परिवारों के छूटे सदस्यों के आधार नंबर जो डाटावेस में दर्ज नहीं हैं, वे सभी सदस्य व्यक्तिगत रूप से संबंधित शा. उचित मूल्य की दुकान पर आधार कार्ड की कॉपी के साथ जाएं। जहां विक्रेता द्वारा पीओएस मशीन में आधार नंबर दर्ज कर वायोमेट्रिक प्रमाणीकरण से आधार अपडेट व ई-केवायसी किया जाएगा। जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि ई-केवायसी कराने से न केवल स्थाई रूप से सभी सदस्यों का खाद्यान प्राप्त होता रहेगा वल्कि परिवार का कोई भी सदस्य दुकान पर जाकर राशन प्राप्त कर सकता है। साथ ही खाद्यान प्रदाय की जानकारी एसएमएस द्वारा उनके मोबाइल पर प्राप्त होती रहेगी।