ऑटो चोरी करने वाले आरोपी को एक वर्ष का सश्रम करावास

सागर, 05 जुलाई। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सागर श्री आशीष शर्मा के न्यायालय ने ऑटो चोरी करने वाले आरोपी मनोज पुत्र बाबूलाल पटैल उम्र 53 वर्ष वर्तमान निवासी कर्रापुर, थाना बहेरिया, जिला सागर को धारा 379 भादंवि में दोषी पाते हुए एक वर्ष सश्रम कारावास से दण्डित किया है। प्रकरण में राज्य शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी मनोज पटेल ने की।
मीडिया प्रभारी/ सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी सागर के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि फरियादी शंकर लाल साहू ने इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई कि 13 फरवरी 2001 की रात्रि लगभग आठ बजे उसने ऑटो लाकर घर के बाहर खड़ी कर दी, जिसका क्र. एम.पी.15 डी.0174 है। जब सुबह छह बजे उठकर देखा तो ऑटो घर के बाहर नहीं मिली। फरियादी ने आस-पड़ोस में पता किया तो एक पड़ोसी ने बताया कि 12-01 बजे के लगभग ऑटो की आवाज सुनी थी, उसे लगा फरियादी ही कहीं लेकर जा रहा है तो आकर नहीं देखा। फरियादी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। दौरान विवेचना 19 फरवरी 2021 को उक्त ऑटो को मुताबिक जप्ती पत्रक के गवाहों के समक्ष जब्त कर आरोपी मनोज पटेल को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। जहां अभियोजन अधिकारी ने महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत किए। न्यायालय ने उभय पक्ष को सुना एवं प्रकरण के तथ्य, परिस्थितियों तथा अपराध की गंभीरता को देखते हुए एवं अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी मनोज पटेल को धारा 379 भादंवि में दोषी पाते हुए एक वर्ष के सश्रम कारावास से दण्डित किया है।