24 अपराधी तीन माह तक रहेंगे जिलाबदर

भिण्ड, 04 जुलाई। जिला दण्डाधिकारी डॉ. सतीश कुमार एस ने पुलिस अधीक्षक शैलेन्द्र सिंह चौहान के प्रतिवेदन पर मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 की सहपठित धारा 5 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए तथा आगामी नगरीय निकाय त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2022 को दृष्टिगत रखते हुए 24 अपराधियों को जिलाबदर किया है।
जिल आरोपियों को जिलाबदर किया गया है, उनमें वीरभान पुत्र वासुदेव शर्मा निवासी ग्राम आदर्श पावई थाना पावई, मुकेश पुत्र देवेन्द्र सिंह जादौन उम्र 35 साल निवासी ग्राम सायना थाना बरासों, संतोष पुत्र कुंअर सिंह राजावत निवासी ग्राम दिवियापुरा थाना नयागांव, दीपू पुत्र भूरे उर्फ गजेन्द्र सिंह राजावत उम्र 26 साल निवासी ग्राम खरिका थाना भारौली, प्रदीप उर्फ नाना पुत्र जगन्नाथ सिंह यादव उम्र 30 साल निवासी बेहट रोड मौ, जगराम पुत्र सोनेलाल शाक्य उम्र 50 साल निवासी ग्राम पाण्डरी थाना ऊमरी, रोहित उर्फ बासु उर्फ बागी यादव उम्र 20 साल एवं आशू उर्फ आशीष यादव उम्र 20 साल पुत्रगण जण्डेल सिंह यादव निवासी ग्राम संागलीतोर थाना फूफ, चरन सिंह उर्फ कईया पुत्र वीरेन्द्र सिंह गुर्जर उम्र 28 साल निवासी सीताराम की लावन थाना गोरमी, केशव सिंह पुत्र मातादीन गोली उम्र 49 साल निवासी ग्राम देहगांव थाना मौ, बलवीर पुत्र रामसिंह राजावत निवासी ग्राम जखमोली थाना नयागांव, बॉबी सिंह पुत्र नरेश सिंह राजावत निवासी ग्राम पुरानी गढिय़ा थाना नयागांव, बंटी पुत्र दाताराम यादव उम्र 32 साल निवासी वार्ड क्र.नौ दबोह थाना दबोह, गुलू उर्फ मनोज पुत्र रामप्रकाश करैया निवासी ग्राम पचैरा थाना मेहगांव, करू पुत्र विशुन सिंह उर्फ विष्णु सिंह राजावत उम्र 29 साल निवासी ग्राम भारौलीखुर्द थाना भारौली, अल्ला उर्फ जयवीर पुत्र बीरभान भदौरिया उम्र 32 साल निवासी ग्राम पीपरी थाना बरोही, राघवेन्द्र उर्फ छोटू पुत्र रामानंद शर्मा उम्र 23 साल निवासी ग्राम लावन थाना बरोही, रंजीत पुत्र जसवंत नरवरिया उम्र 45 साल निवासी ग्राम सोनपुरा थाना पावई, दीपक उर्फ दीपू लंगड़ा उर्फ विष्णु पुत्र रामबरन भदौरिया उम्र 35 साल निवासी ग्राम गढ़ी हरीक्षा थाना गोरमी, राजू उर्फ सतेन्द्र पुत्र मुंशीसिंह राजावत उम्र 38 साल निवासी ग्राम असनेट थाना मिहोना, कौशलेन्द्र पुत्र नरेन्द्र सिंह उर्फ मलई राजपूत उम्र 40 साल निवसी ग्राम रहावली बेहड़ थाना लहार, बासू यादव पुत्र मोहर सिंह उम्र 21 साल निवासी बाजू मोहल्ला थाना सिटी कोतवाली भिण्ड, पप्पन उर्फ दलवीर सिंह पुत्र रामस्वरूप सिंह यादव उम्र 40 साल निवासी लुहारपुरा थाना मौ को आपराधिक व असामाजिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लोक व्यवस्था एवं जनसाधारण के हित में आदेश पारित किया है कि जिला भिण्ड एवं उसके निकटवर्ती जिले ग्वालियर, मुरैना, दतिया की सीमा से तीन माह की अवधि के लिए बाहर चला जाए तथा बिना पूर्व स्वीकृति के उक्त जिलों की सीमा में प्रवेश न करें।
अनावेदक के विरुद्ध किसी भी न्यायालय प्रकरण में न्यायालय संस्थित/ प्रचलित आपराधिक आदेश पर अनावेदक की उपस्थिति आवश्यक हो तो उसे प्रकरण में नियत दिनांक को न्यायालय में उपस्थित होने हेतु पृथक से इस न्यायालय की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। अनावेदक प्रकरण में नियत दिनांक को संबंधित थाने में तदाशय की सूचना देकर न्यायालय में उपस्थित हो सकेगा तथा न्यायालयीन कार्रवाई उपरांत पुन: थाने में सूचना देकर तत्काल इस आदेश में उल्लेखित जिलों की सीमा से बाहर चला जाएगा। इस अवधि के दौरान अनावेदक को न्यायालय द्वारा जारी समंस/ आदेश अपने साथ रखना आवश्यक होगा तथा मांग करने पर प्रस्तुत करना होगा। आरोपी वर्णित जिलों की सीमाओं से बाहर जाने के पश्चात अपने निवास स्थान की सूचना प्रति माह रजिस्टर्ड डाक से इस न्यायालय एवं संबंधित थाने को आवश्यक रूप से देगा।