पशुओं का अवैध परिवहन करने वाले आरोपी को एक वर्ष का कारावास

ग्वालियर, 01 जुलाई। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ग्वालियर उपमा भार्गव के न्यायालय ने भैस एवं पड़ा पशुओं का अवैध परिवहन करने वाले आरोपी रियान पुत्र अख्तर खान उम्र 36 वर्ष निवासी ग्राम खुणावली, थाना घाटीगांव को धारा 6(ख) में मप्र कृषि पशु परिरक्षण अधिनियम 1959 अंर्तगत में दोषी पाए जाने पर एक वर्ष का सश्रम कारावास और एक हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है।
अभियोजन की ओर से प्रकरण की पैरवी कर रहे सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी पवन कुमार शर्मा ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि कंटेनर क्र. एम.पी.08 जी.ए.1336 में अवैध रूप से भैंसें भरकर उप्र वध करने के लिए ले जा रही हैं। सूचना की तस्दीक हेतु हमराह फोर्स द्वारा कंटेनर को रोककर चैंक किया तो उसमें नीचे-ऊपर 12 पड़ा एवं 20 पडिय़ा कुल नग 32 क्रूरतापूर्वक भरी हुई थी एवं रस्सियों से बंधी थीं। कंटेनर चालक एवं क्लीनर से उनके नाम व पता पूछने पर चालक ने अपना नाम रियान पुत्र अख्तर खान उम्र 36 साल से उक्त भैसों को ले जाने का परमिट मांगने पर नहीं होना बताया। जिस पर थाना पनिहार में धारा 6(ख) में मप्र कृषि पशु परिरक्षण अधिनियम 1959 का अपराध पंजीवद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया। न्यायालय ने अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को सजा सुनाई।