बालिका से छेडख़ानी करने वाले आरोपी को तीन वर्ष का कारावास

भोपाल, 01 जुलाई। विशेष न्यायाधीश भोपाल सुश्री शैलजा गुप्ता के न्यायालय ने विशेष प्रकरण क्र.409/21 थाना पिपलानी के अपराध क्र.433/18 में आरोपी शुभम पुत्र दीपक बिचौले उम्र 21 वर्ष को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 7, सहपठित धारा 8 में तीन वर्ष का कठोर कारावास व तीन हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। जुर्माने की राशि ना अदा करने पर चार माह का सश्रम कारावास भुगताए जाने का भी आदेश पारित किया गया है। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक/ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती कोमिला किरतानी एवं श्रीमती सीमा अहिरवार ने की।
एडीपीओ जिला भोपाल अरविंद सिंह दांगी के अनुसार घटना संक्षिप्त में घटना इस प्रकार है कि पांच जून 2018 को सुबह करीब 10:30 बजे जब फरियादिया कल्पना नगर स्थित किराने की दुकान से सामान लेने जा रही थी, तभी शनि महाराज मन्दिर के पास आरोपी शुभम आ गया और फरियादिया का रास्ता रोककर बुरी नियत से बायां हाथ पकड़ लिया, पीडि़ता ने उक्त घटना अपने माता-पिता को बताई। जिस पर पीडि़ता एवं उसके माता-पिता थाना पिपलानी में उपस्थित होकर घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई। थाना पुलिस ने उक्त घटना का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया तथा विवचेना उपरांत चालान संबंधित न्यायालय में प्रस्तुतत किया। अभियोजन के साक्ष्य, दस्तावेजों एवं तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय ने आरोपी को उक्त दण्ड से दण्डित किया है।