एक अपराधी तीन माह तक के लिए जिलाबदर

भिण्ड, 30 जून। जिला दण्डाधिकारी डॉ. सतीश कुमार एस द्वारा पुलिस अधीक्षक शैलेन्द्र सिंह चौहान के प्रतिवेदन पर से मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 की सहपठित धारा 5 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए तथा आगामी नगरीय निकाय त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन को दृष्टिगत रखते हुए एक अपराधी को तीन माह तक के लिए जिलाबदर घोषित किया है।
कलेक्टर ने आरोपी पिंका उर्फ राघवेन्द्र गुर्जर पुत्र रामवरन गुर्जर उम्र 29 साल निवासी घिनौची थाना अटेर की आपराधिक व असामाजिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लोक व्यवस्था एवं जनसाधारण के हित में आदेश पारित किया है कि जिला भिण्ड एवं उसके निकटवर्ती जिले ग्वालियर, मुरैना, दतिया की सीमा से तीन माह की अवधि के लिए वाहर चला जाए तथा बिना पूर्व स्वीकृति के उपरोक्त जिलों की सीमा में प्रवेश न करें। अनावेदक के विरुद्ध किसी भी न्यायालय प्रकरण में न्यायालय संस्थित/ प्रचलित आपराधिक आदेश पर अनावेदक की उपस्थिति आवश्यक हो तो उसे प्रकरण में नियत दिनांक को न्यायालय में उपस्थित होने हेतु पृथक से इस न्यायालय की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। अनावेदक प्रकरण में नियत दिनांक को संबंधित थाने में तदाशय की सूचना देकर न्यायालय में उपस्थित हो सकेगा तथा न्यायालयीन कार्रवाई उपरांत पुन: थाने में सूचना देकर तत्काल इस आदेश में उल्लेखित जिलों की सीमा से बाहर चला जाएगा।