भाभी की हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास

भोपाल, 30 जून। अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश जिला भोपाल श्री बलराम यादव के न्यायालय ने गुरुवार को ग्राम गोदर मऊ, गांधी नगर भोपाल निवासी रघुवीर सिंह पुत्र कमल सिंह राजपूत उम्र 20 वर्ष को अपनी भाभी श्रीमती गंगाबाई की हत्या करने के जुर्म में धारा 302 भादंवि में आजीवन सश्रम कारावास एवं एक हजार जुर्माने से दंडित किया है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक सुश्री प्रीति श्रीवास्तव ने की।
जनसंर्पक अधिकारी भोपाल संभाग मनोज त्रिपाठी के अनुसार प्रकरण की घटना इस प्रकार है कि 15 मार्च 2020 को शाम 4.30 बजे अभियुक्त रघुवीर सिंह राजपूत ने अपनी भाभी मृतिका गंगाबाई की खाना समय पर ना देने एवं बोलने पर गाली गालौज एवं विवाद करने की बात पर ग्राम गोदर मऊ में घर के पास खेत में लोहे के फावड़े से हत्या कर दी थी।