18 वर्षीय युवक की हत्या करने वाले दो आरोपियों को आजीवन कारावास

न्यायालय में दोनों अभियुक्तों पर पांच-पांच हजार का जुर्माना लगाया

भिण्ड, 29 जून। जिला एवं सत्र न्यायाधीश भिण्ड की अदालत द्वारा थाना अटेर के ग्राम जमसारा में करीब दो साल पूर्व 18 वर्षीय युवक सिक्कम सिंह नरवरिया की हत्या करने वाले अभियुक्त संजय बघेल व रामलखन बघेल को आजीवन कारावास एवं पांच-पांच हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया गया है। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी लोक अभियोजक जगदीश प्रसाद दीक्षित ने की।
लोक अभियोजक जगदीश प्रसाद दीक्षित के अनुसार ग्राम जमसारा थाना अटेर में दो जुलाई 2020 को सिक्कम सिंह नरवरिया उम्र 18 वर्ष को गोली मारने की हुई घटना के मामले में इलाज हेतु प्राथमिक उपचार उपरांत जिला अस्पताल से ग्वालियर जयारोग्य अस्पताल रैफर किया गया था। जहां भर्ती रहने के दौरान छह जुलाई 2020 को थाना अटेर के टीआई संजय एक्का को देहाती नालिसी के रूप में रिपोर्ट की कि एक जुलाई 2020 को सुबह नौ बजे वह अपने खेत जमसारा में खड़ा था। उस समय बबलू व नरेन्द्र बघेल गालियां देकर बघेलन के पुरा पर आने की कह कर मोटर साइकिल से निकल गए, जब वह बघेलन के पुरा पर पहुंचा और गाली देने का कारण पूछा तो नरेन्द्र, बबलू, लाखन एवं संजय बघेल ने मेरी लात घूसों से मारपीट कर दी, जिसकी रिपोर्ट मैंने थाना अटेर में की थी। उसी रंजिश के कारण दो जुलाई 2020 को शाम करीब चार बजे चाचा उदयभान सिंह के खेत की तरफ गया था, उसी समय संजय बघेल, नरेन्द्र बघेल, प्रमोद एवं लाखन बघेल आए और जान से मारने की नियत से संजय ने मेरे ऊपर गोली मारी जो मेरे पेट में बांई तरफ लगी और मैं वहीं पर गिर गया। गोली की आवाज सुनकर मेरे भाई सुरजीत और वीरेन्द्र मामा, मलखान सिंह, मम्मी शांति देवी एवं गांव के लोग आ गए। अटेर पुलिस ने सिक्कम सिंह द्वारा लिखाई गई रिपोर्ट पर से थाना अटेर में आठ जुलाई 2020 को अपराध क्र.132/2020 पर धारा 307, 34 भादंवि के तहत उक्त आरोपीगण के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया। 11 जुलाई 2020 को ग्वालियर अस्पताल में इलाज के दौरान सिक्कम सिंह की मृत्यु हो गई, जिस पर आरोपियों के विरुद्ध धारा 302 भादंवि का इजाफा किया गया। टीआई थाना अटेर संजय इक्का द्वारा साक्षियों के कथन लेख किए गए और आरोपी संजय बघेल एवं राम लखन को गिरफ्तार किया गया। आरोपी संजय बघेल से घटना में प्रयुक्त 315 बोर की अधिया जब्त की गई। आरोपी प्रमोद एवं नरेन्द्र बघेल नाबालिक होने से उनके विरुद्ध प्रथक से बाल न्यायालय भिण्ड में चालान प्रस्तुत किया गया है।
आरोपी संजय बघेल एवं राम लखन बघेल के विरुद्ध जिला एवं सत्र न्यायालय भिण्ड में अभियोग पत्र प्रस्तुत किए जाने के उपरांत विचारण किया गया। जिसमें साक्षीगण एवं पुलिस साक्षियों के कथन के आधार पर न्यायालय द्वारा आरोपी संजय बघेल को धारा 302 भादंवि में आजीवन कारावास एवं पांच हजार रुपए जुर्माना,धारा 25 आम्र्स एक्ट में दो वर्ष की सजा एवं एक हजार रुपए जुर्माना, धारा 27 आम्र्स एक्ट में तीन वर्ष की सजा एवं दो हजार रुपए का जुर्माना लगाकर दण्डित किया गया। आरोपी रामलखन को धारा 302, 34 भादंवि में आजीवन कारावास की सजा एवं पांच हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया गया। आरोपी संजय बघेल पूर्व से ही केन्द्रीय जेल ग्वालियर में बंदी था। आरोपी रामलखन बघेल को तुरंत अभिरक्षा में लिया गया।