दुर्घटना कारित करने वाले आरोपी को दो वर्ष का सश्रम कारावास

ग्वालियर, 29 जून। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ग्वालियर श्री वरुण कुमार शर्मा के न्यायालय ने तेजी व लाफरवाही से वाहन चलाकर घटना कारित करने वाले आरोपी राजेश पुत्र सियाराम शर्मा उम्र 34 वर्ष निवासी ग्राम पिडावली, पोस्ट सिविल लाईन, मुरैना को धारा 337 भादंवि में दोषी पाते हुए एक माह का कारावास एवं धारा 304ए भादंवि में दो वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 1500 रुपए जुर्माने से दण्डित किया है।
अभियोजन की ओर से प्रकरण कर पैरवी कर रहीं सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी ग्वालियर कु. चेतना तिवारी ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि 23 फरवरी 2013 को सूचनाकर्ता रामअख्तयार किराये पर लिए गए वाहन क्र. एम.पी.08 सी.ए.0111 से अपने परिवार के साथ लोढ़ी माता मन्दिर नरवर से दर्शन करके वापस आ रहा था, तभी घाटीगांव के आगे सिमरिया मोड़ के पास वाहन के चालक ने वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाकर पलटा दिया था। जिससे ममता की मौके पर ही मृत्यु हो गई थी और शशि, प्यारो बाई को चोटें आई थीं। जिसकी शिकायत पर थाना घाटीगांव में अपराध क्र.26/2013 पंजीवद्ध कर विवेचना में लिया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया। न्यायालय ने अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को सजा सुनाई है।