बिना अनुमति के चुनाव प्रचार करने वाले तीन चालकों के विरुद्ध मामले दर्ज

पुलिस ने वाहनों सहित साउण्ड सिस्टम किए बरामद

भिण्ड, 27 जून। जिले के देहात एवं ऊमरी थाना क्षेत्र में पंचायत चुनाव में बिना अनुमति के वाहनों में ध्वनि विस्तार कर यंत्रों का उपयोग कर तेज आवाज में प्रचार-प्रसार करने पर वाहनों व ध्वनि विस्ताकर यंत्रों को बरामद कर तीन वाहन चालकों के विरुद्ध पुलिस ने धारा 188 भादवि, 7/15 मप्र कोलाहल अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर लिए हैं।
जानकारी के अनुसार रविवार की दोपहर में देहात थाना क्षेत्रांतर्गत अटेर रोड मुडिय़ाखेरा मोड़ भिण्ड पर टाटा पिकअप लोडिंग वाहन का चालक पूजाराम कुशवाह पुत्र शिवनारायण उम्र 27 साल निवासी ग्राम खरिका, थाना अटेर बिना अनुमति के तेज आवाज में चुनाव प्रचार कर रहा था। तभी मौके पर पहुंची पुलिस ने लोडिंग वाहन सहित चार केमलेट, लाउडस्पीकर (साउण्ड), दो मशीन, एक साउण्ड मिक्सर मशीन व जनरेटर बरामद कर चालक के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर लिया है। इसी प्रकार मुरलीपुरा मोड़ अटेर रोड पर आटॉ चालक शिवराज सिंह पुत्र रामजीत उम्र 32 साल निवासी ग्राम मिहोनी बिन अनुमति के प्रसार प्रसार कर रहा था। तभी मौके पर पहुंची पुलिस ने ऑटो सहित दो तोरई लाउड स्पीकर (साउण्ड), एक मशीन व एक बेट्री को बरामद कर जब्ती पत्रक तैयार किया है।
उधर ऊमरी थाना पुलिस ने कनावर सिंहुडा रोड तालाब के पास ग्राम किशन की गढिय़ा में बिना अनुमति के तेज आवाज में प्रचार-प्रसार कर रहे वाहन चालक अनिरुद्ध सिंह पुत्र दंगल सिंह निवासी ग्राम किशन की गढिय़ा के विरुद्ध कोलाहल अधिनियम एवं आचार संहिता के उल्लंघन का प्रकरण दर्ज कर लिया है।